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इस स्पेशल छूट से लाखों का टैक्स बचा सकती है हिंदू फैमिली, जानें कैसे

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ITR फाइल करने की लास्ट डेट कब

इनकम टैक्‍स भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई, 2024 है। सभी करदाता टैक्स बचाने का जुगाड़ लगा रहे हैं। अलग-अलग छूट के तरह टैक्स बचाना चाहते हैं।

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हिंदू फैमिली को स्पेशल टैक्स छूट

हिंदू परिवारों को टैक्स में अलग से छूट मिलती है। जिससे वे लाखों रुपए का टैक्स बचा सकते हैं। इसका फायदा सभी हिंदू, सिख और जैन परिवार उठा सकते हैं।

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क्या है स्पेशल टैक्स छूट

एक्सपर्ट्स के अनुसार, इनकम टैक्‍स कानून में अविभाज्‍य हिंदू परिवारों (HUF) के लिए अलग से प्रावधान किया गया है, जिसमें हिंदू फैमिली HUF के तहत अकाउंट खोल सकता है।

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HUF अकाउंट का क्या फायदा

HUF खाते में ट्रांजैक्‍शन, इनकम को अलग व्‍यक्ति माना जाता है। इसमें वो सभी टैक्स छूट मिलती है , जो सामान्य करदाताओं को मिलती है। जैसे 80C, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 2.5 लाख बेसिक छूट।

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HUF का फायदा कैसे उठाएं

अलग पैन बनवाकर इसके जरिए फाइनेंशियल काम करने होंगे। HUF में परिवार का मुखिया ही मुख्य और बाकी सदस्य होते हैं। HUF खाते के तहत अलग व्‍यक्ति के तौर पर निवेश, टैक्‍स छूट पा सकते हैं।

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HUF का नियम क्या है

इसमें अलग व्यक्ति के तौर पर निवेश-टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं लेकिन आय को इसमें डालकर टैक्‍स छूट नहीं ले सकते हैं। इसके तहत टैक्‍स छूट तभी ले सकते हैं जब इनकम HUF के जरिये हुई हो।

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क्या HUF के नाम मकान पर छूट मिलेगी

HUF के तहत आप मकान खरीदकर ब्याज भुगतान पर धारा 24B के तहत 2 लाख की टैक्‍स छूट पा सकते हैं। HUF में 2 प्रॉपर्टी ले सकते हैं, जिस पर टैक्स छूट मिलेगी।

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HUF कानून क्यों बनाया गया

ब्रिटिश शासन में परिवार संयुक्त होते थे। कई सदस्य होने से कमाई का जरिया अलग-अलग था, जिससे टैक्स लेने में दिक्कत आती थी, तब पूरे परिवार को एक व्‍यक्ति मान लिया गया। यहीं से HUF आया।

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आजादी के बाद भी जारी है यह छूट

हिंदू एक्‍ट में इसका प्रावधान होने से आजादी बाद भी इसे इनकम टैक्स कानून में शामिल किया गया। हालांकि, जानकारी कम होने से बहुत कम ही करदाता इस छूट का फायदा उठा पा रहे हैं।

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