इनकम टैक्स भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई, 2024 है। सभी करदाता टैक्स बचाने का जुगाड़ लगा रहे हैं। अलग-अलग छूट के तरह टैक्स बचाना चाहते हैं।
हिंदू परिवारों को टैक्स में अलग से छूट मिलती है। जिससे वे लाखों रुपए का टैक्स बचा सकते हैं। इसका फायदा सभी हिंदू, सिख और जैन परिवार उठा सकते हैं।
एक्सपर्ट्स के अनुसार, इनकम टैक्स कानून में अविभाज्य हिंदू परिवारों (HUF) के लिए अलग से प्रावधान किया गया है, जिसमें हिंदू फैमिली HUF के तहत अकाउंट खोल सकता है।
HUF खाते में ट्रांजैक्शन, इनकम को अलग व्यक्ति माना जाता है। इसमें वो सभी टैक्स छूट मिलती है , जो सामान्य करदाताओं को मिलती है। जैसे 80C, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 2.5 लाख बेसिक छूट।
अलग पैन बनवाकर इसके जरिए फाइनेंशियल काम करने होंगे। HUF में परिवार का मुखिया ही मुख्य और बाकी सदस्य होते हैं। HUF खाते के तहत अलग व्यक्ति के तौर पर निवेश, टैक्स छूट पा सकते हैं।
इसमें अलग व्यक्ति के तौर पर निवेश-टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं लेकिन आय को इसमें डालकर टैक्स छूट नहीं ले सकते हैं। इसके तहत टैक्स छूट तभी ले सकते हैं जब इनकम HUF के जरिये हुई हो।
HUF के तहत आप मकान खरीदकर ब्याज भुगतान पर धारा 24B के तहत 2 लाख की टैक्स छूट पा सकते हैं। HUF में 2 प्रॉपर्टी ले सकते हैं, जिस पर टैक्स छूट मिलेगी।
ब्रिटिश शासन में परिवार संयुक्त होते थे। कई सदस्य होने से कमाई का जरिया अलग-अलग था, जिससे टैक्स लेने में दिक्कत आती थी, तब पूरे परिवार को एक व्यक्ति मान लिया गया। यहीं से HUF आया।
हिंदू एक्ट में इसका प्रावधान होने से आजादी बाद भी इसे इनकम टैक्स कानून में शामिल किया गया। हालांकि, जानकारी कम होने से बहुत कम ही करदाता इस छूट का फायदा उठा पा रहे हैं।