संभलकर भरें ITR फॉर्म, 10 गलतियां रोक देंगी रिफंड, लग सकता है जुर्माना
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संभलकर भरें ITR फॉर्म, 10 गलतियां रोक देंगी रिफंड, लग सकता है जुर्माना

1. समय पर ITR न दाखिल करना
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1. समय पर ITR न दाखिल करना

आईटीआर फाइल करने के लिए लास्ट डेट का इंतजार न करें। टाइम से अपना फॉर्म दाखिल करें। वरना देर होने पर जुर्माना हो सकता है।

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2. पर्सनल डिटेल्स
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2. पर्सनल डिटेल्स

आईटीआर फॉर्म फाइल करते वक्त अपनी सभी डिटेल्स सही तरह भरें। PAN, एड्रेस और बैंक अकाउंट जैसी डिटेल्स फॉर्म में सही-सही ही भरें।

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3.गलत ITR फॉर्म
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3.गलत ITR फॉर्म

अपनी इनकम सोर्सेज और इनकम के तरीकों के आधार पर ही आईटीआर फॉर्म चुनें। गलत फॉर्म पर जुर्माना भी लग सकता है।

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4. इनकम की सही जानकारी न देना

ITR फॉर्म में सैलरी, ब्याज से इनकम, रेंट की इनकम, कैपिटल गेन जैसे सभी उन सभी सोर्सेज को दिखाएं, जहां से आप पैसा कमाते हैं। सही जानकारी न देने पर जुर्माना लग सकता है।

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5. TDS क्रेडिट को इग्नोर करना

अपनी कंपनी या डिडक्‍टर की ओर से जारी किए गए फॉर्म 16/16 ए से टीडीएस डिटेल्स को आईटीआर में जरूर भरें। इसकी सही जानकारी न देने पर नोटिस मिल सकता है, जुर्माना लग सकता है।

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6. निवेश-डिडक्शन की अधूरी जानकारी

आयकर कानून की धारा 80C, 80D, 80G के तहत एलिजिबल टैक्स बेनिफिट्स का दावा करते समय सभी इनवेस्टमेंट, खर्चों और कटौतियों की सही-सही जानकारी ही भरें।

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7. ब्याज की इनकम छिपाना

एफडी, सेविंग्स अकाउंट्स या बाकी सोर्सेज से मिलने वाली ब्याज की आईटीआर फॉर्म में सही डानकारी दें, वरना जुर्माना लग सकता है।

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8. फॉर्म 26 AS को क्रॉस-चेक न करना

अपने आईटीआर फॉर्म में स्टेटमेंट को फॉर्म 26 एएस के साथ क्रॉस-चेक जरूर करें। टीडीएस, टैक्स भुगतान और अन्य इनकम टैक्स डिटेल्स होती है।

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9. ITR फॉर्म वैरिफाई न करना

ITR ऑनलाइन फाइल करने के बाद आधार ओटीपी, नेट-बैंकिंग से तय समय में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को अपना साइन वाली एक फिजिकल कॉपी भेजकर वैरिफाई न करने से फॉर्म अमान्य हो जाता है।

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10. जरूरी रिकॉर्ड सेव न रखना

अपनी इनकम, निवेश और टैक्स कटौतियों से जुड़े सभी डाक्यूमेंट्स, रसीद और जरूरी रिकॉर्ड्स संभालकर रखें। ताकि वैरिफिकेशन के लिए कभी जरूरत पड़ने पर काम आ जाए।

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