कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ से पैसा निकालने की प्रक्रिया और भी ज्यादा आसान बना दिया है। EPFO ने ऑटो मोड सेटलमेंट (Auto Mode Settlement) शुरू किया है।
इसके जरिए पीएफ मेंबर्स इमरजेंसी में फंड प्राप्त कर सकते हैं। नया नियम आने से अब 3 दिन में ही पीएफ का पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। इमरजेंसी में एडवांस पैसे निकाल सकते हैं।
EPFO कुछ तरह की इमरजेंसी में अपने मेंबर्स को पैसे निकालने की सुविधा देता है। बीमारी के इलाज, एजुकेशन, शादी और घर खरीदने के लिए पीएफ अकाउंट से एडवांस पैसा निकाल सकते हैं।
इमरजेंसी में PF क्लेम सेटलमेंट के लिए ऑटो मोड की शुरुआत अप्रैल, 2020 में हुई थी लेकिन तब बीमारी में ही पैसा निकाल सकते थे। अब एजुकेशन, शादी और घर खरीदने में भी विड्रॉ कर सकते हैं।
ईपीएफओ ने ऑटो मोड सेटलमेंट का दायरा बढ़ाते हुए अब भाई-बहन की शादी के लिए भी एडवांस पैसा निकालने की सुविधा दे रहा है।
EPF अकाउंट से एडवांस फंड लिमिट भी बढ़ा दी गई है। अब 50,000 रुपए की लिमिट बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। एडवांस निकालने का काम ऑटो सेटलमेंट मोड कंप्यूटर से होगा।
पीएफ का एडवांस पैसा निकालने के लिए किसी से अप्रूवल की जरूरत नहीं होगी। KYC, क्लेम रिक्वेस्ट की एलिजिबिलिटी, बैंक अकाउंट डिटेल्स देने होंगे। 3 दिन में पैसा अकाउंट में आ जाएगा।
EPFO पोर्टल पर लॉग-इन करें। ऑनलाइन सर्विसेज पर जाएं। क्लेम सेक्शन को सेलेक्ट करें। बैंक अकाउंट वेरिफाई करें। इसके बाद आगे की प्रक्रिया पूरी करें। 3-4 दिन में पैसा आ जाएगा।