नौकरी पेशा हों या बिजनेस मैन हर माह लाख रुपये कमाने वालों के लिए इनकम टैक्स कटने से बचाना मुश्किल हो जाता है।
आप टैक्स सेविंग के लिए ऑप्शन तलाश रहे हैं तो परेशान न हों, आपके बैंक अकाउंट्स ही प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। सेक्शन 80सी और कई अन्य टैक्स अधिनियम के जरिए आप टैक्स सेव कर सकते हैं।
टैक्स बचाने के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट कराएं। यह अलग-अलग समय और इंटरेस्ट रेट के साथ हैं जो 80सी के तहत टैक्स में छूट देते हैं। 5 साल की एफडी में 1.5 लाख रुपये तक छूट मिलेगी।
पीपीएफ भारत सरकार की लॉन्ग टर्म सेविंग और इनवेस्टमेंट है। यह टैक्स में छूट के लिए सबसे बढ़िया इनवेस्टमेंट है।
नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी एनएससी सरकारी की बचत योजना है। यह सरकार की ओर से तय ब्याज दर वाला इनवेस्टमेंट है और 80 सी के तहत टैक्स में छूट देता है।
सीनियर सिटीजन के लिए इस सेविंग स्कीम में 80 सी की धारा के तहत टैक्स कटौती में छूट मिलती है। एससीएसएस में 5 साल के लिए ये फिक्स स्कीम होती है जिसे बढ़ाया जा सकता है।
सुकन्या समृद्धि योजना बालिकाओं के लिए ली जाने वाली स्कीम है। जब तक बालिका 21 साल की नहीं हो जाती या उसकी शादी होने तक वाली सेविंग स्कीम है। इस पर 80सी तहत टैक्स में छूट मिलती है।
सरकार कई प्रकार के लोन पर टैक्स में छूट देती है। जैसे होम लोन, एजुकेशन लोन आदि पर इनकम टैक्स अधिनियम के तहत टैक्स में छूट देती है। इसमें टैक्स छूट की सीमा डेढ़ लाख रुपये तक है।