माता-पिता से विरासत में संपत्ति, गहने या कैश मिले तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। आपके नाम किसी वसीयत से मिली रकम भी टैक्स फ्री है। हालांकि, आपकी संपत्ति पर टैक्स लगता है।
जीवन बीमा पॉलिसी मेच्योर होने पर मिलने वाला पैसा इनकम टैक्स फ्री है। हालांकि, एनुअल प्रीमियम, पॉलिसी की कीमत के 10% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वरना अतिरिक्त रकम पर टैक्स लगेगा।
आयकर अधिनियम के मुताबिक, ब्लड रिलेशन वाले संबंधियों से मिले उपहार, जैसे- संपत्ति, गहने या कैश पर टैक्स नहीं लगता है। गैर-रिश्तेदारों से मिले 50 हजार तक के गिफ्ट टैक्स फ्री हैं।
हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) से अगर किसी को विरासत में कोई संपत्ति या उपहार मिला है तो उस पर भी इनकम टैक्स नहीं लगता है।
कृषि भूमि पर खेती या उससे जुड़े काम से जो पैसा कमाते हैं, उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। इसमें कृषि भूमि खरीदने और बेचने से होने वाली इनकम भी शामिल की गई है।
ग्रेच्युटी भी इनकम टैक्स फ्री है। कर्मचारियों को रिटायर होने या मृत्यु होने पर मिलने वाली इस राशि पर टैक्स नहीं लगता है। प्राइवेट कर्मचारियों की 10 लाख तक ग्रेच्युटी टैक्स फ्री है।
आयकर अधिनियम की धारा 10(15) के मुताबिक, सुकन्या समृद्धि योजना, लोकल अथॉरिटी या इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड या गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स से हुई इनकम पर भी टैक्स नहीं देना होता है।