फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए बिना फाइन इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई, 2024 है। इस दौरान गिफ्ट से मिले टैक्स को भी ध्यान में रखना चाहिए।
ITR फाइल करते समय बर्थडे-एनवर्सरी जैसे मौकों पर मिलने वाले गिफ्ट्स आइटम्स की जानकारी भी देनी होती है। ऐसा न करने पर इनकम टैक्स विभाग का नोटिस मिल सकता है।
इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, अगर किसी एक वित्त-वर्ष में 50,000 रुपए से ज्यादा गिफ्ट मिले हैं तो इसकी जानकारी टैक्स में देना होगा, क्योंकि इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाता है।
गिफ्ट्स को आपकी ग्रॉस इनकम में जोड़ा जाता है। इस पर टैक्स स्लैब के अनुसरा ही टैक्स लगता है, इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते समय इसकी जानकारी देनी होती है।
आयकर कानून, 1961 के सेक्शन 56(2)(x) के तहत चेक या कैश में 50 हजार से ज्यादा रकम, जमीन, मकान, ज्वेलरी, शेयर, पेंटिंग्स या कोई महंगी चीज गिफ्ट में मिली है तो टैक्स देना होगा।
फैमिली मेंबर्स या ब्लड रिलेशन की तरफ से मिले किसी गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। परिवार के सदस्य आपको कितना भी कीमती गिफ्ट दे सकते हैं। ये टैक्सेबल नहीं होते हैं।
शादी में मिले गिफ्ट्स पूरी तरह टैक्स फ्री होते हैं। हालांकि, इनकी जानकारी ITR फाइल करते समय देनी पड़ती है। मैरिज प्रूफ जैसे शादी का कार्ड और शादी के फोटो भी देना होता है।
एम्प्लॉयर की तरफ से एक वित्त वर्ष में 5 हजार रुपए तक मिला गिफ्ट टैक्स फ्री होता है। इसकी वैल्यू ज्यादा होने पर वह टैक्स के दायरे में आ जाता है।