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ITR में देनी होती है बर्थडे, एनिवर्सरी के गिफ्ट की जानकारी, जानें नियम

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ITR फाइल करने की लास्ट डेट

फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए बिना फाइन इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई, 2024 है। इस दौरान गिफ्ट से मिले टैक्स को भी ध्यान में रखना चाहिए।

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ITR में देनी होती है गिफ्ट की जानकारी

ITR फाइल करते समय बर्थडे-एनवर्सरी जैसे मौकों पर मिलने वाले गिफ्ट्स आइटम्स की जानकारी भी देनी होती है। ऐसा न करने पर इनकम टैक्‍स विभाग का नोटिस मिल सकता है।

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गिफ्ट्स पर कितना टैक्स लगता है

इनकम टैक्‍स नियमों के अनुसार, अगर किसी एक वित्त-वर्ष में 50,000 रुपए से ज्यादा गिफ्ट मिले हैं तो इसकी जानकारी टैक्स में देना होगा, क्योंकि इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाता है।

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ITR में क्यों देनी होती है गिफ्ट की जानकारी

गिफ्ट्स को आपकी ग्रॉस इनकम में जोड़ा जाता है। इस पर टैक्स स्लैब के अनुसरा ही टैक्स लगता है, इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरते समय इसकी जानकारी देनी होती है।

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किन गिफ्ट्स पर टैक्स लगता है

आयकर कानून, 1961 के सेक्शन 56(2)(x) के तहत चेक या कैश में 50 हजार से ज्यादा रकम, जमीन, मकान, ज्वेलरी, शेयर, पेंटिंग्स या कोई महंगी चीज गिफ्ट में मिली है तो टैक्स देना होगा।

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किस तरह के गिफ्ट पर नहीं लगता टैक्स

फैमिली मेंबर्स या ब्लड रिलेशन की तरफ से मिले किसी गिफ्ट पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। परिवार के सदस्य आपको कितना भी कीमती गिफ्ट दे सकते हैं। ये टैक्सेबल नहीं होते हैं।

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क्या शादी में मिले गिफ्ट पर भी लगता है टैक्स

शादी में मिले गिफ्ट्स पूरी तरह टैक्स फ्री होते हैं। हालांकि, इनकी जानकारी ITR फाइल करते समय देनी पड़ती है। मैरिज प्रूफ जैसे शादी का कार्ड और शादी के फोटो भी देना होता है।

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ऑफिस से मिले गिफ्ट पर टैक्स लगता है या नहीं

एम्प्लॉयर की तरफ से एक वित्त वर्ष में 5 हजार रुपए तक मिला गिफ्ट टैक्स फ्री होता है। इसकी वैल्यू ज्यादा होने पर वह टैक्स के दायरे में आ जाता है।

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