RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड के कस्टमर्स और कारोबारियों को राहत देते हुए अपने अकाउंट्स को दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने की तारीख 15 मार्च 2024 तक बढ़ा दी है।
रिजर्व बैंक ने FAQ जारी कर कंफ्यूजन दूर किए हैं। 15 मार्च, 2024 के बाद पीपीबीएल कस्टमर्स खाते में पैसा जमा नहीं कर पाएंगे। इससे पहले अपने अकाउंट्स दूसरे बैंक में शिफ्ट कर लें।
साझेदार बैंकों में रखी PPBL कस्टमर्स की जमा राशि को शेष राशि की सीमा दो लाख रुपए के तहत पीपीबीएल अकाउंट्स में वापस ले सकते हैं लेकिन 15 मार्च के बाद ऐसा नहीं कर पाएंगे।
15 मार्च के बाद वेतन और पेंशन भी पीपीबीएल अकाउंट्स में जमा नहीं कर पाएंगे। पीपीबीएल से मंथली EMI या ओटीटी मेंबरशिप का पेमेंट करने वाले यूजर्स को वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।
PPBL वॉलेट रखने वाले कस्टमर्स 15 मार्च, 2024 के बाद भी वॉलेट में पैसे रहने तक उसका यूज कर सकते हैं।
PPBL के फास्टैग में राशि रहने तक टोल पेमेंट कर सकते हैं लेकिन 15 मार्च के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जारी फास्टैग में और पैसे डालने या टॉप-अप की अनुमति नहीं होगी।
पीपीबीएल अकाउंट या वॉलेट से जुड़े पेटीएम क्यूआर कोड, पेटीएम साउंडबॉक्स, पेटीएम पीओएस टर्मिनल से पेमेंट करने वाले दुकानदार 15 मार्च के बाद इसका लाभ नहीं उठा पाएंगे।
दुकानदार सर्विस प्रोवाइडर से बैंक अकाउंट की डिटेल्स बदल सकते हैं। अगर Paytm क्यूआर कोड,Paytm साउंडबॉक्स या Paytm पीओएस टर्मिनल किसी अन्य बैंक से जुड़ा है तो 15 मार्च बाद जारी रहेगी