ऐसे टैक्सपेयर्स जिन्हें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 1 लाख रुपए तक के टैक्स को नोटिस भेजा है, उन्हें खुशखबरी मिल गई है। ऐसे लोगों का सरकार ने बड़ी राहत दी है।
CBDT ने 13 फरवरी को जारी आदेश में कहा, इनकम टैक्स विभाग ने 31 जनवरी, 2024 तक पुराने बकाये टैक्स क्लेम डिमांड पर छूट देने और उसे खत्म करने की शुरुआत कर दी है।
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स (CBDT) ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी टैक्सपेयर्स का ज्यादा से ज्यादा एक लाख तक का टैक्स डिमांड माफ किया जाएगा।
सीबीडीटी के मुताबिक, 31 जनवरी 2024 तक एसेसमेंट ईयर 2020-11 तक के लिए 25,000 रु., 2011-12 से 2015-16 तक 10,000 रुपए प्रति वर्ष छूट दी जाएगी, जो 1 लाख से ज्यादा नहीं होगी।
अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने 1 करोड़ टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए कहा था, 2009-10 तक 25,000 रु. तक, 2010-11 से 2014-15 तक 10,000 रु. तक बकाये टैक्स डिमांड को वापस लिया जाएगा।
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि 'इज ऑफ लिविंग और इज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार लाने के सरकार के विजन को ध्यान में रखते हुए टैक्सपेयर सर्विसेज को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है।'
वित्त मंत्री ने कहा 'बड़ी संख्या में छोटी मोटी, नॉन-वैरिफाइड, गैर-समाधान, विवादित टैक्स डिमांड में से कई 1962 से बकाया है जो अब ईमानदार टैक्सपेयर्स के लिए परेशानी पैदा नहीं करेंगे'