EPFO ने कोविड-19 एडवांस फैसिलिटी को तत्काल प्रभाव से बंद करने का ऐलान किया है। यानी अब आप कोविड-19 एडवांस नहीं निकाल पाएंगे।
सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारियों को उनके PF खाते से एडवांस विड्रॉल की सुविधा दी थी। EPFO ने 12 जून, 2024 को जारी एक सर्कुलर में इस सुविधा को बंद करने का ऐलान किया है।
EPFO ने कहा है कि अब कोविड-19 महामारी लगभग खत्म हो चुकी है, इसलिए एडवांस फैसिलिटी को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला किया गया है।
EPFO ने कोरोना की पहली लहर के दौरान मार्च 2020 में पहली बार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत एडवांस निकालने की सुविधा दी थी।
इस सुविधा के तहत कर्मचारी अपने EPF खाते में जमा बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के बराबर या अपने EPF अकाउंट में शेष राशि का 75% तक निकाल सकते थे।
कर्मचारी घर बनाने के लिए प्लॉट खरीदने, कंस्ट्रक्शन कराने और मरम्मत के लिए, होम लोन की किस्त चुकाने के लिए पीएफ निकाल सकता है।
इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी 2 महीने से ज्यादा समय से बेरोजगार है या फिर कर्मचारी पर नौकरी से निकाले जाने के बाद मुकदमा दर्ज है, तब भी पीएफ का एडवांस पैसा निकाला जा सकता है।
प्राकृतिक आपदा के चलते घर या संपत्ति के नुकसान पर, कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य को कोई बड़ी बीमारी, बच्चों की शिक्षा, शादी, इमरजेंसी के समय भी एडवांस निकाला जा सकता है।