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EPFO ने तत्काल बंद की ये सर्विस, 7 Cr लोगों को अब नहीं मिलेगा फायदा

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EPFO ने बंद की कोविड-19 एडवांस फैसिलिटी

EPFO ने कोविड-19 एडवांस फैसिलिटी को तत्काल प्रभाव से बंद करने का ऐलान किया है। यानी अब आप कोविड-19 एडवांस नहीं निकाल पाएंगे।

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कोरोना के दौरान मिली थी PF खाते से एडवांस निकालने की सुविधा

सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान कर्मचारियों को उनके PF खाते से एडवांस विड्रॉल की सुविधा दी थी। EPFO ने 12 जून, 2024 को जारी एक सर्कुलर में इस सुविधा को बंद करने का ऐलान किया है।

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जानें क्यों EPFO ने बंद की एडवांस विदड्रॉ फैसिलिटी

EPFO ने कहा है कि अब कोविड-19 महामारी लगभग खत्म हो चुकी है, इसलिए एडवांस फैसिलिटी को तत्काल प्रभाव से बंद करने का फैसला किया गया है।

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मार्च, 2020 में शुरू हुई थी एडवांस रकम निकालने की सुविधा

EPFO ने कोरोना की पहली लहर के दौरान मार्च 2020 में पहली बार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के तहत एडवांस निकालने की सुविधा दी थी।

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इस सुविधा के तहत कितना पैसा निकाल सकते थे कर्मचारी

इस सुविधा के तहत कर्मचारी अपने EPF खाते में जमा बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ते के बराबर या अपने EPF अकाउंट में शेष राशि का 75% तक निकाल सकते थे।

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PF खाते से कब-कब निकाल सकते हैं एडवांस फंड

कर्मचारी घर बनाने के लिए प्लॉट खरीदने, कंस्ट्रक्शन कराने और मरम्मत के लिए, होम लोन की किस्त चुकाने के लिए पीएफ निकाल सकता है।

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नौकरी से निकाले जाने पर भी कर सकते हैं PF विदड्रॉ

इसके अलावा अगर कोई कर्मचारी 2 महीने से ज्यादा समय से बेरोजगार है या फिर कर्मचारी पर नौकरी से निकाले जाने के बाद मुकदमा दर्ज है, तब भी पीएफ का एडवांस पैसा निकाला जा सकता है।

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इन हालातों में भी PF से निकाल सकते हैं एडवांस पैसा

प्राकृतिक आपदा के चलते घर या संपत्ति के नुकसान पर, कर्मचारी या उसके परिवार के किसी सदस्य को कोई बड़ी बीमारी, बच्चों की शिक्षा, शादी, इमरजेंसी के समय भी एडवांस निकाला जा सकता है।

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