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ट्रेन-फ्लाइट में सिगरेट पीने का मन करे तो क्या करें? जान लें नियम

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ट्रेन-फ्लाइट में सिगरेट पीने का मन करें तो क्या करें

अगर कोई पैसेंजर ट्रेन या फ्लाइट में सफर करते समय सिगरेट-बीड़ी पीता है तो उस पर कड़ा एक्शन हो सकता है। भारतीय रेलवे और एयरलाइंस में इसको लेकर कड़े नियम हैं।

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फ्लाइट में बीड़ी पीते पकड़ा गया शख्स

हाल ही में रियाद में काम करने वाला एक शख्स इंडिगो की फ्लाइट के बाथरूम में बीड़ी पीते पकड़ा गया। जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया और उस पर कार्रवाई की गई है।

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फ्लाइट में स्मोकिंग करने पर क्या सजा होगी

अगर कोई फ्लाइट में सिगरेट या बीड़ी पीते पकड़ा जाता है तो उसे भारतीय एयरक्राफ्ट एक्ट 1937 के तहत फ्लाइट से नीचे उतारा जा सकता है। वहीं, जेल की सजा भी मिल सकती है।

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प्लेन में स्मोक करने पर ब्लैकलिस्ट होने की सजा

फ्लाइट में सिगरेट पीने पर जेल की सजा तो होती ही है। 3 महीने से लेकर दो साल तक नो फ्लाइट लिस्ट में डाला जा सकता है। मतलब आप फ्लाइट में सफर करने के लिए ब्लैकलिस्ट हो जाएंगे।

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क्या ट्रेन में सिगरेट-बीड़ी पी सकते हैं

फ्लाइट ही नहीं ट्रेन में भी सिगरेट पीना अलाउड नहीं है। कई लोग चलती ट्रेन में धुआं उड़ाते नजर आते हैं, जब उन्हें दूसरे पैसेंजर मना करते हैं तो वे उनसे उलझ जाते हैं, जो गलत होता है।

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ट्रेन में सिगरेट-बीड़ी पीने पर क्या होगा

ट्रेन में भी सफर के दौरान सिगरटे,बीड़ी, शराब या कोई दूसरा नशा करते पकड़े जाते हैं तो आपको रेलवे के नियम के अनुसार सजा हो सकता है। इसके लिए अलग से सजा का प्रावधान है।

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ट्रेन में सिगरेट-बीड़ी पीने पर क्या सजा

ट्रेन में सफर करते समय अगर कोई सिगरेट या नशा करते पकड़ा जाता है तो रेलवे एक्ट के सेक्शन 167 के तहत 100 से 500 रुपए तक का जुर्माना और अन्य सजा भी हो सकती है।

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