मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में नाबालिगों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS वात्सल्या का ऐलान किया गया है। यह स्कीम बच्चे के 18 साल होने पर सामान्य एनपीएस में बदल जाएगी।
इस स्कीम में माता-पिता या अभिभावक बच्चों के भविष्य के लिए एक पेंशन योजना बना सकते हैं। इसमें उनके बेहतर भविष्य के लिए योगदान कर सकते हैं।
इस योजना में पैरेंट्स अपने बच्चों के लिए पैसों का इंतजाम कर पाएंगे। इसमें निवेश से भविष्य में आपके बच्चों को एकमुश्त राशि मिलेगी और पेंशन का फायदा होगा।
एनपीएस यानी नेशनल पेंशन सिस्टम एक टैक्स सेविंग स्कीम है। इस योजना में 18 से 60 साल की उम्र तक अकाउंट खुलता है। 60 साल बाद एकमुश्त राशि और पेंशन मिलता है।
जब एनपीएस कंप्लीट हो जाता है तो रिटायरमेंट के बाद कुल जमा की गई राशि का 60 प्रतिशत एक साथ निवेशकों को मिल जाता है, जबकि बाकी बचा 40 प्रतिशत पेंशन स्कीम के तहत मिलता है।
आवेदक की उम्र 18 से 60 साल होनी चाहिए। इसमें PoP या PoP-SP या फिर ऑनलाइन e-NPS के जरिए आवेदन कर सकते हैं।
NPS में टियर-1 और टियर-2 दो तरह के अकाउंट होते हैं। टियर-1 को रिटायरमेंट खाता होता है, जबकि टियर-2 को वॉलंटरी अकाउंट कहते हैं।
एनपीएस टियर-1 में 500 रुपए और टियर-2 में 1,000 रुपए निवेश करना होता है। एनपीएस रेगुलर इंवेस्टमेंट स्कीम है। इसमें हर साल निवेश करना पड़ता है।