Anti Paper Leak Law के दायरे में कौन सी परीक्षाएं, सजा और नियम
Education Jun 22 2024
Author: Anita Tanvi Image Credits:social media
Hindi
एंटी पेपर लीक लॉ लागू
परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर लगाम लगाने के लिए एंटी पेपर लीक लॉ लागू किया गया है। इसी साल फरवरी में पारित हुआ कानून का उद्देश्य परीक्षा में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।
Image credits: GOOGLE
Hindi
एंटी पेपर लीक कानून के दायरे में आने वाली परीक्षाएं
पब्लिक एग्जामिनेशन ऐक्ट 2024 के दायरे में आने वाली परीक्षाओं में यूपीएससी, एसएससी, इंडियन रेलवे, एनटीए द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाएं और बैंकिंग परीक्षाएं हैं।
Image credits: social media
Hindi
कानून में परीक्षा में किस तरह की गड़बड़ियों पर लगेगी लगाम
क्वेश्चन पेपर या आंसर लीक, कंप्यूटर नेटवर्क से छेड़छाड़, नकल करना, किसी अभ्यर्थी की जगह पर दूसरे को परीक्षा दिलवाना, फर्जी डॉक्यूमेंट, मेरिट लिस्ट से छेड़छाड़ जैसे मामले शामिल हैं।
Image credits: social media
Hindi
मामले की कौन करेगा जांच?
Anti Paper Leak Law के दायरे में आने वाले मामलों की जांच केंद्र सरकार किसी भी एजेंसी को जांच सौंप सकती है। DSP या असिस्टेंट कमिश्नर से नीचे का अधिकारी इसकी जांच नहीं कर सकता है।
Image credits: social media
Hindi
एंटी पेपपर लीक लॉ के तहत दी जाने वाली सजा
एंटी पेपर लीक लॉ के तहत अपराध गैरजमानती है।परीक्षा में गड़बड़ी करने वाले को कानून के तहत 5 से 10 साल तक कैद और 1 करोड़ रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है। संपत्ति भी कुर्क हो सकती है।
Image credits: social media
Hindi
क्यों लागू करना पड़ा एंटी पेपर लीक लॉ
NEET UG 2024 और उसके बाद यूजीसी नेट परीक्षा में पेपर लीक मामले सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने परीक्षा में गड़बड़ी करने वालों पर नकेल कसने के लिए यह सख्त कानून लागू किया है।