सुप्रीम कोर्ट में आज, 18 जुलाई को NEET-UG 2024 परीक्षा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई है। जिसमें अनियमिता का दावा करते हुए परीक्षा रद्द कर दोबारा नीट का आयोजन करने की मांग की गई है।
वहीं केंद्र और एनटीए ने बड़े लेवल पर पेपर लीक से इंकार किया है। एनटीए विभिन्न हाई कोर्ट में अपने खिलाफ लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग कर रही है।
केंद्र ने पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर NEET-UG 2024 परीक्षा प्रक्रिया की अखंडता पर जोर दिया।
केंद्र का दावा है कि आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर कदाचार या उम्मीदवारों के किसी स्थानीय समूह को अनुचित लाभ मिलने का कोई संकेत नहीं मिला है।
एनटीए ने एक अलग हलफनामा दायर कर कहा कि उसने अंकों के वितरण का विश्लेषण किया था जो बताता है कि अंकों का वितरण बिल्कुल सामान्य है। टेलीग्राम पर वायरल वीडियो को फर्जी बताया।
सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को तीन पहलुओं का पूरी तरह से खुलासा करने का निर्देश दिया: पेपर लीक पहली बार कब हुआ, प्रश्न पत्र कैसे प्रसारित किए गए और लीक की घटना और परीक्षा के बीच का समय।
बता दें कि एकेडमिक ईयर 2024-25 के लिए ग्रेजुएशन सीटों के लिए नीट काउंसलिंग प्रक्रिया चार राउंड में जुलाई के तीसरे हफ्ते से शुरू होने की बात कही गई है।
5 मई को NEET-UG 2024 परीक्षा 571 शहरों में 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई, जिसमें 14 विदेशी शहर भी शामिल थे, जिसमें 23.33 लाख छात्र उपस्थित हुए थे।
सुप्रीम कोर्ट में आज NEET-UG 2024 परीक्षा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के बाद साफ हो जायेगा कि नीट यूजी परीक्षा रद्द होगी या काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी।