18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई में नीट यूजी 2024 पर लंबी बहस चली। अदालत ने एनटीए को कई आदेश भी दिये। सुनवाई की 10 बड़ी बातें जानने के लिए आगे पढ़ें।
NEET UG 2024 मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में हुई। सुनवाई कर रही पीठ में न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा भी शामिल रहे।
सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को एनईईटी यूजी छात्रों के सिटी वाइज और सेंटर वाइज रिजल्ट वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड करने का निर्देश दिया है।
कहा गया है कि रिजल्ट शनिवार दोपहर 12 बजे तक वेबसाइट पर पब्लिश होना चाहिए। साथ ही नतीजों में उम्मीदवारों की पहचान छुपाई जाये। उनकी पहचान उजागर न हो इस बात का ध्यान रखा जाये।
केंद्र और एनटीए ने दोबारा परीक्षा की मांग का विरोध करते हुए कहा कि गड़बड़ियां स्थानीय हैं। बड़े लेवल पर पेपर लीक नहीं हुआ है।
NTA ने कहा कि पेपर लीक एनटीए सिस्टम की गड़बड़ी नहीं बल्कि बिहार की आपराधिक गतिविधियों से जुड़ा मामला है।
वहीं याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि पेपर लीक बड़े लेवल पर हुआ है। पेपर 3 मई से पहले लीक हो गया था, जबकि नीट यूजी परीक्षा 5 मई को थी।
केंद्र ने कहा कि जुलाई के तीसरे सप्ताह से चार राउंड में नीट काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि NEET-UG 2024 की दोबारा परीक्षा का कोई भी निर्णय इस बात के सबूत पर निर्भर करेगा कि पूरी परीक्षा की अखंडता से समझौता किया गया था या नहीं।