अगर आपको लगता है कि जिस ट्रेन की टिकट है, उसके छूटने के बाद उसी टिकट से दूसरी ट्रेन पकड़ सकते हैं, तो यह पूरी तरह गलत है। जानिए नियम
रेलवे नियमों के अनुसार, रिजर्वेशन टिकट सिर्फ उसी ट्रेन और उसी तारीख के लिए मान्य होता है। अगर उसी टिकट से दूसरी ट्रेन में सफर करते हैं और पकड़े जाते हैं, तो जुर्माना लग सकता है।
आपकी ट्रेन छूट गई है और आपको उसी दिन सफर करना जरूरी है, तो सिर्फ एक विकल्प है, जनरल टिकट लेना। लेकिन उससे आप सिर्फ उन्हीं ट्रेनों में यात्रा कर सकते हैं, जिनमें जनरल कोच लगे हों।
वंदे भारत, राजधानी, शताब्दी या कई सुपरफास्ट ट्रेनों में जनरल टिकट मान्य नहीं होता। इसलिए ट्रेन पकड़ने से पहले उसकी कैटेगरी जरूर चेक कर लें।
अगर कोई यात्री रिजर्व टिकट लेकर दूसरी ट्रेन में या जनरल टिकट लेकर ऐसी ट्रेन में सफर करता है जहां जनरल कोच नहीं है, तो टिकट चेकिंग के दौरान फाइन लग सकता है, कार्रवाई भी हो सकती है।
अगर आप दूसरी ट्रेन से सफर नहीं करना चाहते और टिकट का पैसा वापस चाहते हैं, तो इसके लिए रेलवे ने आसान तरीका दिया है। आपको TDR (Ticket Deposit Receipt) फाइल करनी होगी।
TDR फाइल करने के बाद रेलवे रिफंड की जांच करता है। अगर नियमों के अनुसार आप रिफंड के पात्र हैं, तो टिकट का पैसा आमतौर पर 60 दिनों के भीतर बुकिंग अकाउंट में वापस मिल जाती है।