दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में 15 अप्रैल तक रहेंगे। इसके बाद कोर्ट में सुनवाई होगी, जिसमें तय होगा कि उन्हें इसी जेल में रखा जाएगा या फिर रिहा कर दिया जाएगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केजरीवाल के लिए घर से बना खाना रोज आएगा। डायबिटीक मरीज हैं, इसलिए दवाईयां लेने और शुगर फ्री चाय दी जाएगी।
यह अभी तक नहीं मालूम कि केजरीवाल जेल में वीआईपी कैदी का है या नहीं लेकिन जेल मैनुअल के अनुसार, अगर कोई मंत्री आर्थिक अपराध मामलों में जेल में है तो उसे VIP कैदी माना जा सकता है।
जब कोई विधायक,सांसद, मंत्री या बड़ा उद्योगपति जेल जाता है और आर्थिक अपराध के मामलों में अंडरट्रायल है तो सुपीरियर या VIP बताकर जेल मैनुअल में दिए सुविधाओं को मांग करता है।
सुपीरियर क्लास में VIP कैदी को टेबल-चौकी, अखबार, सोने के लिए तख्त, दरी, कॉटन की चादर, मच्छरदानी, चप्पल, कूलर, बाहर का खाना, जेल में अलग से खाना जैसी सुविधाएं मिलती हैं।
सामाजिक-आर्थिक प्रोफाइल के आधार पर कैदी VIP के लिए आवेदन कर सकते हैं। इनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री,राज्यमंत्री, संसद,विधायक, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, न्यायिक मजिस्ट्रेट आदि होते हैं।
भारत में जेलों में VIP सेल का मतलब अन्य कैदियों से वीआईपी अभियुक्तों की सुरक्षा करना और जेल के बाकी हिस्सों से अलग करना होता है। इन सेलों के रख-रखाव पर ज्यादा खर्च होता है।
जेल मैनुअसल इसकी इजाजत नहीं देता है। ऐसा करना दंडनीय अपराध है। जेल प्रशासन राज्य सरकारों के अधीन आता है, जेल अधिनियम की नियमावली यानी मैनुअल का पालन होता है।
केजरीवाल को अभी सजा नहीं मिली है। दूसरा वो वीआईपी कैदी हैं, इसलिए उनसे मेहनत का कोई काम नहीं कराया जा सकता है, ना ही उनकी ड्यूटी जेल के किसी काम में लगाई जा सकती है।