बिना शपथ लोकसभा में बैठने पर हर दिन लगता है इतना जुर्माना, जानें नियम
National Jun 26 2024
Author: Satyam Bhardwaj Image Credits:x
Hindi
लोकसभा स्पीकर का चुनाव
18वीं लोकसभा के लिए स्पीकर का चुनाव बुधवार को होगा। NDA की तरफ से इस पद के लिए ओम बिरला का नाम आगे आया है। वहीं, कांग्रेस ने के. सुरेश को उतारा है।
Image credits: x
Hindi
व्हीप जारी लेकिन कुछ सांसद नहीं ले पाए हैं शपथ
लोकसभा अध्यक्ष के लिए होने वाले चुनाव से पहले कुछ सांसद अब तक सदन में शपथ नहीं ले पाए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या वे वोटिंग में हिस्सा ले सकते हैं?
Image credits: sansad.in
Hindi
लोकसभा सांसदों का शपथ
24-25 जून को लोकसभा में नए सांसदों ने शपथ लिया। हालांकि, कुछ चुने गए सदस्यों ने अब तक शपथ नहीं लिया है लेकिन नियम के अनुसार, वे सदन की कार्यवाही में शामिल हो सकते हैं।
Image credits: sansad.in
Hindi
संसद में शपथ क्यों जरूरी
लोकसभा चुनाव जीतते ही एक सदस्य को सांसद के सारे अधिकार मिल जाते हैं, लेकिन संविधान के अनुसार, शपथ जरूरी है। इसके बाद उस भावना के अनुसार ही काम करें और कतर्व्य निभाएं।
Image credits: x
Hindi
कोई सदस्य समय पर शपथ न लें तो क्या होगा
अगर कोई सदस्य तय समय पर शपथ नहीं लेता है तो वह स्पीक के सामने सत्र के दौरान कभी भी शपथ ले सकता है। स्पीकर के चैंपर में उनके सामने भी सदस्य शपथ ले सकता है।
Image credits: x
Hindi
क्या बिना शपथ संसद में नहीं बैठ सकते हैं
संविधान के मुताबिक, बिना शपथ भी कोई सदस्य सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है लेकिन उसके पास अधिकार सीमित होंगे। वह वोटिंग भी कर सकता है लेकिन बहस-चर्चा में टिप्पणी नहीं कर सकता है
Image credits: x
Hindi
क्या कोई जुर्माना भी
अगर कोई सदस्य बिना शपथ लिए सदन में बैठ रहा है तो नियम के अनुसार, उसे हर दिन 500 रुपए का जुर्माना देना होता है। इसे कर्ज मानकर उससे लिया जाता है या सैलरी से काट लिया जाता है।