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क्या है सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6ए?

सिटीजनशिप एक्ट की धारा 6ए को 1985 में असम समझौते को आगे बढ़ाने के लिए संशोधन के बाद जोड़ा गया था।

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भारतीय नागरिकता का स्पेशल प्रावधान

असम समझौते के तहत भारत आने वाले लोगों की नागरिकता के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया था। इसके लिए नागरिकता एक्ट में धारा 6ए को जोड़ा गया था।

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क्या कहता है सिटीजन एक्ट का सेक्शन 6ए?

जो 1985 में बांग्लादेश या अन्य जगह से 1 जनवरी 1966 या उसके बाद व 25 मार्च 1971 से पहले असम आए, तब से वहां रह रहे हैं, उन्हें नागरिकता के लिए धारा 18 के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

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बांग्लादेशी प्रवासियों को नागरिकता की डेडलाइन तय

इस प्रावधान ने असम में बांग्लादेशी प्रवासियों को नागरिकता देने की अंतिम तारीख 25 मार्च 1971 तय कर दी थी।

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सुप्रीम कोर्ट में दी गई थी चुनौती

सुप्रीम कोर्ट में 17 याचिकाएं दायर कर बताया गया कि बांग्लादेशी प्रवासियों को नागरिकता देने से असम की जनसंख्या और सांस्कृतिक पहचान पर असर पड़ा।

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केंद्र सरकार के पास नहीं है कोई डेटा

सुप्रीम कोर्ट में 2023 में केंद्र सरकार ने एफिडेविड दायर कर कहा था कि भारत में अवैध प्रवासियों का डेटा नहीं दे सकते। वे चोरी से घुसते हैं।

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