यूपीएस का मतलब यूनिफाइड पेंशन स्कीम है। केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को इस स्कीम की मंजूरी दी।
यूपीएस के लिए कम से कम 25 साल नौकरी करना होगा।
न्यूनतम 25 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट पर बेसिक पे का 50 फीसदी पेंशन मिलेगा।
अगर पेंशनभोगी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन का 60 प्रतिशत मिलेगा।
केंद्रीय कर्मचारी यूपीएस या एनपीएस दोनों में कोई भी विकल्प चुन सकते। केंद्र के 23 लाख कर्मचारियों को मिलेगा यूपीएस का लाभ।
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