SC की 5 जजों की संविधान पीठ ने जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुना दिया है। SC ने केंद्र सरकार के 370 हटाने के फैसला को सही बताया है।
SC की 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा -370 अस्थायी था। संविधान के अनुच्छेद 1 और 370 से साफ है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। संविधान के सभी प्रावधान वहां लागू हो सकते हैं।
बता दें कि केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया था। 370 पर फैसला सुनाने वाली संविधान पीठ में 5 जज शामिल हैं। आइए जानते हैं वो 5 जज कौन से हैं।
जस्टिस DY चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 5 जजों वाली संविधान पीठ में शामिल हैं। उनका जन्म 11 नवंबर, 1959 को हुआ था। उनके पिता YV चंद्रचूड़ भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं।
जस्टिस कौल सुप्रीम कोर्ट के दूसरे नंबर के सीनियर जज हैं। 17 फरवरी 2017 को वे सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किए गए। जस्टिस कौल ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की है।
जस्टिस संजीव खन्ना का जन्म 14 मई, 1960 को हुआ। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री ली। वे 18 जनवरी, 2019 को सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किए गए।
जस्टिस बीआर गवई का जन्म 24 नवम्बर 1960 को हुआ था। जस्टिस केजी बालकृष्णन के बाद जस्टिस गवई ऐसे दूसरे दलित जज हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे।
जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी, 1962 को हिसार में हुआ। उन्होंने 1984 में महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से कानून की डिग्री ली। जनवरी, 2004 में पंजाब-हरियाणा कोर्ट के जज बने।