दिल्ली में ट्रैफिक चालान माफ़ कराने का नया तरीका! लोक अदालत टोकन से बिना कोर्ट गए जुर्माना खत्म करें – जानिए पूरा प्रोसेस, OTP वेरिफिकेशन और अपॉइंटमेंट ट्रिक।
दिल्ली पुलिस और दिल्ली कानूनी सेवा प्राधिकरण ने मिलकर अनोखी पहल शुरू की है, जिसके तहत बिना कोर्ट जए लोक अदालत सिस्टमे के जरिए लंबित ट्रैफिक चालान का समाधान कर सकते हैं।
लोक अदालत कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत एक लीगल सिस्टम है। इसमें छोटे-मोटे विवादों में दोनों पक्षों की सहमति से फैसले होते हैं और जिन पर अपील की अनुमति नहीं होती।
traffic.delhipolice.gov.in पर जाएं, वाहन नंबर डालें और कैप्चा भरकर लंबित चालान की जानकारी प्राप्त करें।
अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करें, OTP से सत्यापन करें और अगले चरण में अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए आगे बढ़ें।
लोक अदालत पोर्टल पर उपलब्ध डेट चुनें, कोर्ट कॉम्प्लेक्स और टाइम स्लॉट सेलेक्ट करें, और अंडरटेकिंग स्वीकार करें।
'प्रिंट' बटन से चालान डाउनलोड करें, निर्धारित डेट पर कोर्ट में जाएं और मौके पर ही ट्रैफिक चालान निपटाएं।
अगर डेट छूट गई तो 3 दिन बाद फिर से चालान डाउनलोड कर नई अपॉइंटमेंट बुक करें। वेबसाइट पर अपडेट चेक करते रहें।
निर्धारित डेट और समय पर सेलेक्टेड कोर्ट जाएं। वहां चालान और नोटिस पेश करें। पीठासीन अधिकारी मौके पर ही समाधान प्रदान करता है, जिससे चालान का भुगतान और केस क्लोज किया जा सकता है।