01 अक्टूबर से इनकम टैक्स रूल में कई बदलाव लागू हो रहे हैं। इनमें सेक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स (STT), TDS रेट्स, आधार और पैन रूल्स में संशोधन शामिल हैं। जानें क्या होगा आप पर असर।
2024 के बजट में फ्यूचर्स और ऑप्शन (F&O) से संबंधित सेक्योरिटीज पर STT रेट्स को बढ़ाया गया है। अब फ्यूचर्स पर 0.02% और ऑप्शन पर 0.1% STT लागू होगा।
इसके अलावा शेयर बायबैक पर अब लाभार्थी स्तर पर टैक्स लगाया जाएगा, जिससे निवेशकों पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा। ये परिवर्तन 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी हो गए हैं।
पैन के दुरुपयोग को रोकने के लिए 1 अक्टूबर से AADHAR नंबर की जगह आधार नामांकन ID के यूज की अनुमति वाले प्रोविजंस हटा दिए गए हैं। अब ITR और पैन एप्लकेशन में आधार डिटेल अनिवार्य होगा।
शेयर बायबैक से प्राप्त इनकम पर लाभांश की तरह टैक्स लगेगा। साथ ही कैपिटलगेन का कैलकुलेशन करते समय शेयरों की अधिग्रहण कास्ट शामिल होगी।इससे इन्वेस्टर्स की टैक्स लायबिलटी बढ़ सकती है।
अक्टूबर 2024 से फ्लोटिंग रेट बॉन्ड समेत कुछ विशिष्ट सरकारी बॉन्ड्स पर 10% टीडीएस लागू होगा। हालांकि, यह टीडीएस तभी लागू होगा जब एक वित्तीय वर्ष में आय ₹10,000 से अधिक हो।
केंद्रीय बजट 2024 के प्रस्ताव के अनुसार कुछ वर्गों के लिए TDS रेट्स में कटौती की गई है। धारा 19DA, 194H, 194-IB और 194M के तहत पेमेंट पर TDS 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है।
इसके अलावा E-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए TDS रेट 1% से घटाकर 0.1% किया गया है। CBDT ने घोषणा की है कि डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट से ट्रस्ट प्लान 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगा।
ये स्कीम टैक्सपेयर्स को पुराने टैक्स डिस्प्यूट्स को खत्म करने में मदद करेगी, जिससे इनकम टैक्स की मुकदमेबाजी कम होगी। ये बदलाव भारत के टैक्स स्ट्रक्चर में महत्वपूर्ण प्रभाव डालेंगे।