रेलवे ने अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को दिवाली से पहले Good News दी है। स्टाफ की कमी को देखते हुए रेलवे ने उन्हें फिर से नौकरी देने का निर्णय लिया है। जानें क्या हैं नियम और शर्तें?
रेलवे बोर्ड की तरफ से हाल ही में एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि रेलवे ने अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को फिर से नौकरी पर रखने का निर्णय लिया है।
भारतीय रेलवे की ओर से बताया गया है कि यह नियुक्ति स्टाफ और सुपरवाइजर की कमी को देखते हुए की जा रही है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होगी।
इंडियन रेलवे के हर जोन के जनरल मैनेजर को यह अधिकार दिया गया है कि वे रिटायर्ड कर्मचारियों को उनकी फिटनेस आदि चेक करके फिर से हायर कर सकते हैं।
ये हायरिंग 2 साल या 65 साल की उम्र (जो भी पहले हो) तक के लिए होगी। कर्मचारियों को हर महीने 1.5 दिनों की पेड लीव मिलेगी, लेकिन 1 साल से अधिक छुट्टी जमा नहीं की जा सकेगी।
न ही नियुक्ति बढ़ाए जाने पर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर बची हुई पेड लीव के बदले कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
रेलवे बोर्ड ने बताया कि नॉन-गैजेटेड रेलवे स्टाफ, जो रिटायरमेंट के समय पे लेवल 1 से पे लेवल 7 तक काम कर रहे थे, उन्हें उसी लेवल पर हायर किया जाएगा।
इस प्रक्रिया में रिटायर्ड कर्मचारियों की मेडिकल फिटनेस और पिछले 5 साल के काम का मूल्यांकन किया जाएगा।
उन्हें एक फिक्स्ड सैलरी मिलेगी, जिसमें उनकी आखिरी सैलरी से पेंशन की राशि घटाई जाएगी, लेकिन उन्हें इंक्रीमेंट, DA और HRA जैसी सुविधाएं नहीं दी जाएंगी।