College Admission 2025: MP के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन कैंसिल होने पर अब फीस वापस मिलेगी। उच्च शिक्षा विभाग की नई गाइडलाइन। जानें शर्तें, प्रोसेस और जरूरी अपडेट…
मप्र के सरकारी–निजी कॉलेजों में एडमिशन कैंसिल होने पर अब पूरी फीस वापस! 15 मई से 4 जुलाई तक तीन चरणों में काउंसलिंग, फिर भी रद्द हुआ एडमिशन तो मिलेगा 100% रिफंड।
यदि एडमिशन कैंसिल करना हो तो कॉलेज पोर्टल पर लॉगिन करें। पंजीकृत नंबर पर आएगा OTP, वेरीफाई होते ही आपका एडमिशन रद्द। इसकी इलेक्ट्रॉनिक रसीद भी मिलेगी।
एडमिशन रद्द होने के 60 दिनों के भीतर आपका जमा किया गया पूरा फीस बैंक खाते में आ जाएगा। कॉलेज की जिम्मेदारी होगी रिफंड सुनिश्चित करना, लापरवाही पर कार्रवाई संभव है।
स्ववित्तपोषित स्नातक पाठ्यक्रम में यदि प्रथम वर्ष में 25 से कम छात्र एडमिट हुए, तो अगले सत्र में उस कोर्स में एडमिशन बंद। स्नातकोत्तर के लिए यह लिमिट 10 छात्रों की रखी गई।
12वीं पूरक परीक्षा के विद्यार्थी मुख्य राउंड में सीट न मिलने पर CLC राउंड में शामिल हो सकते हैं। यदि खाली सीटें हैं तो उन्हीं में एडमिशन लेने का अवसर मिलेगा।
स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना के तहत हर कॉलेज में 1–4 बजे तक निःशुल्क काउंसलिंग उपलब्ध। विषय चयन, करियर विकल्प और आगे की पढ़ाई पर विशेषज्ञ मदद करेंगे।