महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर मुंबई जिला चुनाव अधिकारी ने सभी प्रतिष्ठानों और व्यवसायों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं, जिसका एक खास मकसद है। आइए जानते हैं।
जो प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि वोटिंग के दिन यानि 20 नवंबर को छुट्टी रहेगी वो भी सवैतिनक। नियमों का उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई।
जिला चुनाव अधिकारी और बृहन्मुंबई नगर आयुक्त भूषण गगरानी ने लिखित निर्देश में कहा है कि 20 नवंबर (बुधवार) को वोटिंग के लिए सभी नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को छुट्टी देनी होगी।
इसका उद्देश्य मुंबई शहर और मुंबई उपनगरीय जिलों में सभी योग्य मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
गगरानी ने बताया कि इस नियम का उल्लंघन करने पर चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
सभी प्रकार के औद्योगिक क्षेत्रों, निगमों, कंपनियों और अन्य प्रतिष्ठानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस अवकाश के कारण कर्मचारियों के वेतन में किसी भी प्रकार की कटौती न हो।
बताया गया है कि ऐसी परिस्थितियों में जहां पूरे दिन की छुट्टी देना संभव नहीं है, वहां जिला चुनाव अधिकारी से पूर्व अनुमोदन लेकर कम से कम चार घंटे का अवकाश देना अनिवार्य होगा।
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 135 (बी) के अनुसार, उन कर्मचारियों को इस अवकाश से छूट दी जाएगी, जिनकी अनुपस्थिति से प्रतिष्ठान या जनहित को नुकसान हो सकता है।
जिला प्रशासन का यह कदम इस बार के विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने और मतदान प्रतिशत को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण है।