PMC ने संपत्ति कर पर 40% की छूट की घोषणा की है! स्व-कब्जे वाली संपत्तियों के मालिक 30 जून 2025 तक ऑनलाइन भुगतान कर इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। जानें पूरी प्रक्रिया और शर्तें।
पुणे नगर निगम (PMC) ने स्व-कब्जे वाली आवासीय संपत्तियों के लिए 40% की छूट की घोषणा की है। अब आप घर बैठे ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं और टैक्स में बड़ी बचत कर सकते हैं।
PMCPROPERTYTAX पोर्टल पर जाएं, खाता नंबर दर्ज करें, विवरण जांचें और UPI/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग से करें भुगतान। सफलता के बाद रसीद डाउनलोड करें।
यह छूट केवल उन्हीं संपत्तियों पर लागू होगी जो स्व-कब्जे में हैं। अगर संपत्ति किराए पर दी गई है, तो यह छूट लागू नहीं होगी। पात्रता जांचना जरूरी है।
छूट पाने के लिए PT-3 फॉर्म वार्ड ऑफिस में जमा करें, जिसमें स्व-कब्जे का प्रमाण (बिजली बिल/सोसायटी NOC) जरूरी होगा। 25 रुपये का मामूली शुल्क भी लगेगा।
PMC ने बिल वितरण में देरी के चलते अंतिम तिथि 30 जून 2025 कर दी है। अब बिना किसी पेनल्टी के समय पर भुगतान कर सकते हैं। जल्दी करें, छूट न छूट जाए!
यदि आपके बिल में 40% की छूट नहीं दिख रही है, तो तुरंत अपने स्थानीय वार्ड ऑफिस से संपर्क करें। देरी करने पर पेनल्टी और ब्याज लग सकता है।
संपत्ति कर से जुड़े सवालों या तकनीकी समस्याओं के लिए PMC से संपर्क करें:
समय से टैक्स भरने से न केवल कानूनी जटिलताएं टलती हैं बल्कि आपको भारी छूट भी मिलती है। 30 जून 2025 से पहले भुगतान कर यह अवसर न गंवाएं।