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बीवी-मम्मी के लिए धांसू स्कीम,1करोड़ के लोन पर सरकर दे रही 25 लाख फ्री

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मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना

राजस्थान सरकार महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए "मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना" शुरू की गई है। जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भर बनाना है

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25 और 30 लाख रुपए माफ हो जाएंगे

एक करोड़ के लोन के लिए सामान्य श्रेणी की महिलाओं को 25% और विशेष श्रेणी ( विधवा, तलाकशुदा, दिव्यांग, SC/ST) को 30% तक की सब्सिडी दी जाएगी। यानि 25 और 30 लाख रुपए माफ हो जाएंगे।

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किन महिलाओं को मिलेगा 1 करोड़

सरकार योजना के तहत क्लस्टर या फेडरेशन के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं को 1 करोड़ तक का लोन दे रही है। वहीं व्यक्तिगत महिला उद्यमियों और समूहों को ₹50 लाख का लोन मिलेगा।

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लोन का उपयोग क्या होगा?

यह लोन उद्योग, सेवा, व्यापार, कृषि, डेयरी आदि क्षेत्रों में उद्यम शुरू करने या मौजूदा व्यवसाय के विस्तार के लिए उपयोग किया जा सकता है।

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लोन के लिए क्या होना चाहिए उम्र

इस स्कीम के लिए 18 से 60 वर्ष की आयु की राजस्थान की निवासी महिलाएं, व्यक्तिगत उद्यमी या स्वयं सहायता समूह की सदस्य, इस योजना के लिए पात्र हैं।

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क्या है आवेदन प्रक्रिया

आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है। महिलाएं राजस्थान सरकार के SSO पोर्टल (https://sso.rajasthan.gov.in) पर जाकर आवेदन कर सकती हैं। ₹1 लाख तक के लिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट जरूरी नहीं।

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लोन में स्वयं का अंशदान कितना?

 ₹50,000 तक के लोन के लिए कोई अंशदान नहीं है। ₹1 लाख तक के लोन के लिए 5% और ₹1 लाख से अधिक के लोन के लिए 10% तक का स्वयं का अंशदान आवश्यक है।

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सरकार की बेवसाइट पर सारी जानकारी

 बता दें कि इस योजना से जुड़ी तमाम और महत्वपूर्ण जानकारियां राजस्थान सरकार की अधिकारिक बेवसाइट पर उपलब्ध हैं।

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