नई आबकारी नीति को साल 2024-25 के लिए उत्तरप्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में मंजूरी मिल गई है।
नई आबकारी नीति में लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी की गई है। जिसके तहत अंग्रेजी शराब, भांग और शॉप की लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।
1 अप्रैल से प्रदेश में देशी और विदेशी शराब महंगी हो जाएगी। क्योंकि जो बढ़ोतरी की गई है। वह एक अप्रैल से लागू होगी। ऐसे में नई दरें भी तभी से प्रभावी हो जाएंगी।
नई आबकारी नीति के तहत देशी शराब की लाइसेंस फीस 254 रुपए प्रति लीटर और ड्यूटी 30 रुपए से बढ़ाकर 32 रुपए कर दी गई है।
नई आबकारी नीति के तहत अब शराब रेलवे स्टेशनों और मेट्रो स्टेशनों पर भी मिलेगी। इसी के साथ हवाई अड्डों पर भी शराब मिलेगी। जहां Online पेमेंट की सुविधा भी रहेगी।
नई आबकारी नीति के तहत शादी ब्याह के आयोजन में शराब परोसने के लिए 12 घंटे का लाइसेंस मिलेगा। जिसका समय रात 12 बजे तक ही रहेगा।
देशी शराब के दुकानदार पुराने स्टॉक को अब एक की जगह 5 अप्रैत तक बेच कर खत्म कर सकेंगे।
कोई भी शराब या भांग की दुकान तभी बंद कराई जा सकेगी। जब कि उसे बंद कराने की अनुमति कलेक्टर या पुलिस प्रशासन से ली गई हो।
अंगूर, एप्पल, नाशपति ने बनने वाली शराब के उत्पादन को मंजूरी मिल गई है। नई आबकारी नीति के तहत माईक्रो ब्रिवरी और बार का एक साथ लाइसेंस लेने पर एक लाख रुपए की छूट भी दी जाएगी।