लखनऊ विकास प्राधिकरण ने शहर में बालकनी के बाहर गमले टांगने पर रोक लगाई, उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
पुणे में बालकनी से गमला गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई थी। उसी को देखते हुए लखनऊ में यह सख्त कदम उठाया गया है।
अगर किसी ने बालकनी या दीवार पर गमला टांगा तो सीधे फ्लैट मालिक पर अपार्टमेंट एसोसिएशन की ओर से केस दर्ज कराया जाएगा।
अगर एसोसिएशन कार्रवाई नहीं करता तो उसके अध्यक्ष, सचिव और बिल्डर समेत सभी जिम्मेदारों पर FIR की जाएगी।
एलडीए ने कहा कि जिन बालकनियों में गमले टंगे हैं, उन्हें तुरंत हटाया जाए। जिम्मेदारी सबसे पहले RWA को दी गई है।
आरडब्ल्यूए अध्यक्ष उमाशंकर दुबे ने कहा कि कई दबंग मकान मालिक हमारी भी नहीं सुनते, हम उनकी जानकारी एलडीए को देंगे।
गमले सुंदरता तो बढ़ाते हैं, लेकिन अगर गिर जाएं तो जानलेवा हो सकते हैं। एलडीए का मकसद लोगों की जान बचाना है।
घर की बालकनी की सजावट अब नियमों से तय होगी। जान जोखिम में डालकर फूल-पौधों को टांगना अब गैरकानूनी है।
अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं, तो बालकनी से गमले हटा लें, नहीं तो एफआईआर के लिए तैयार रहें। नियमों का पालन ही बचाव है।
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