वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने सोमवर को अवधेश राय हत्याकांड में माफिया और बाहुबली मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
मुख्तार अंसारी को जिस केस में सजा हुई है वो 31 साल पुराना है। 3 अगस्त 1991 को वाराणसी के लहुराबीर इलाके में कांग्रेस नेता अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
यह घटनाक्रम उस वक्त हुआ था जब अवधेश राय और उनके भाई अजय राय अपने घर के बाहर खड़े हुए थे। तभी अचानक कार से आए हमलावरों ने दोनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी।
31 साल पुराने इस मामले में अभियोजन और गवाहों के बयान दर्ज हो चुके थे। पिछले महीने 22 मई को इस मामले पर मुख्तार अंसारी के वकील की तरफ से अंतिम बहस भी पूरी हो चुकी।
1991 में हुए हत्याकांड की जांच सीबीसीआईडी कर रही थी। चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। लेकिन मामला बाहुबली से जुड़ा था, इसललिए इसे प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया।
बता दें जिस वक्त मुख्तार अंसारी ने इस वारदात को अंजाम दिया था, वो उस दौरान विधायक नहीं थे। संयोग की बात यह है कि अब जब फैसला आया तब भी वो विधायक नहीं हैं।
अवधेश राय के भाई और पूर्व विधायक अजय राय ने इस मामले को लेकर मुख्तार अंसारी को मुख्य आरोपी बनाया था साथ ही एक पूर्व एमएलए और एक जज का नाम शामिल था।
मुख्तार अंसारी इस समय बांदा जेल में सजा काट रहे हैं। इससे पहले बीते 9 महीने में मुख्तार अंसारी को चार अन्य मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है।