Uttar Pradesh

क्या है अवधेश राय हत्याकांड, जिसमें मुख्तार अंसारी को हुई उम्रकैद

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वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट का फैसला

वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट ने सोमवर को अवधेश राय हत्याकांड में माफिया और बाहुबली मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। 

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3 अगस्त 1991 में हुई थी अवधेश राय की हत्या

मुख्तार अंसारी को जिस केस में सजा हुई है वो 31 साल पुराना है। 3 अगस्त 1991 को वाराणसी के लहुराबीर इलाके में कांग्रेस नेता अवधेश राय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

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अवधेश राय को घर के सामने मारी थी गोली

यह घटनाक्रम उस वक्त हुआ था जब अवधेश राय और उनके भाई अजय राय अपने घर के बाहर खड़े हुए थे। तभी अचानक कार से आए हमलावरों ने दोनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी।

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22 मई को मुख्तार अंसारी पर हो चुकी थी बहस

31 साल पुराने इस मामले में अभियोजन और गवाहों के बयान दर्ज हो चुके थे। पिछले महीने 22 मई को इस मामले पर मुख्तार अंसारी के वकील की तरफ से अंतिम बहस भी पूरी हो चुकी।

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सीबीसीआईडी से प्रयागराज MP-MLA कोर्ट ट्रांसफर केस

1991 में हुए हत्याकांड की जांच सीबीसीआईडी कर रही थी। चार्जशीट भी दाखिल कर दी थी। लेकिन मामला बाहुबली से जुड़ा था, इसललिए इसे प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया।

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मुख्तार अंसारी के लिए एक बड़ा संयोग

बता दें जिस वक्त मुख्तार अंसारी ने इस वारदात को अंजाम दिया था, वो उस दौरान विधायक नहीं थे। संयोग की बात यह है कि अब जब फैसला आया तब भी वो विधायक नहीं हैं।

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अवधेश राय हत्याकांड में मुख्य आरोपी मुख्तार अंसारी

अवधेश राय के भाई और पूर्व विधायक अजय राय ने इस मामले को लेकर मुख्तार अंसारी को मुख्य आरोपी बनाया था साथ ही एक पूर्व एमएलए और एक जज का नाम शामिल था।

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बांदा जेल में बंद है मुख्तार अंसारी

मुख्तार अंसारी इस समय बांदा जेल में सजा काट रहे हैं। इससे पहले बीते 9 महीने में मुख्तार अंसारी को चार अन्य मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है।

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