उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नाबालिगों के ड्राइविंग करने पर रोक लगाने के लिए सख्त प्रावधान लागू कर दिए हैं।
यूपी में नाबालिग को यदि ड्राइविंग करते पकड़ा गया तो गाड़ी मालिक को अंजाम भुगतना पड़ेगा। नए नियम में कई सारे सख्त प्रावधान।
यदि कोई वाहन स्वामी किसी नाबालिग बालक या बालिका को वाहन चलाने के देता ह उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 साल की सजा का सख्त प्रावधान है।
नाबालिग को वाहन चलाने के लिए देने पर आरोपी गाड़ी मालिक पर सजा के साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
प्रदेश में बढ़ रहीं एक्सीडेंट की घटनाओं को देखते हुए योगी सरकार ने यह कदम उठाए हैं। सरकार का मानना है कि इस नियम से एक्सीडेट की वारदातों में कमी आएगी।
योगी सरकार ने नियमों का सख्ती से पालन कराने के साथ ही ट्रैफिक पुलिस को स्कूलों और सड़कों पर नाबालिगों को ड्राइविंग न करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।
नाबालिग को यदि वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस 18 साल के बाद भी नहीं बन सकेगा। उसका ड्राइविंग लाइसेंस 25 साल की आयु होने के बाद ही बन सकेगा।