Uttar Pradesh

योगी राज में वाहन चलाते मिले नाबालिग तो खैर नहीं, ये है प्रावधान

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नाबालिग चालकों पर सख्ती के लिए योगी सरकार के नियम

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नाबालिगों के ड्राइविंग करने पर रोक लगाने के लिए सख्त प्रावधान लागू कर दिए हैं।  

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नाबालिग के वाहन चलाते पकड़े जाने पर गाड़ी मालिक पर गाज

यूपी में नाबालिग को यदि ड्राइविंग करते पकड़ा गया तो गाड़ी मालिक को अंजाम भुगतना पड़ेगा। नए नियम में कई सारे सख्त प्रावधान। 

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नाबालिग के ड्राइविंग पर ये है प्रावधान

यदि कोई वाहन स्वामी किसी नाबालिग बालक या बालिका को वाहन चलाने के देता ह उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 साल की सजा का सख्त प्रावधान है।

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25 हजार रुपये का जुर्माना

नाबालिग को वाहन चलाने के लिए देने पर आरोपी गाड़ी मालिक पर सजा के साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। 

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प्रदेश में बढ़ती दुर्घटनाओं के चलते उठाए ये कदम

प्रदेश में बढ़ रहीं एक्सीडेंट की घटनाओं को देखते हुए योगी सरकार ने यह कदम उठाए हैं। सरकार का मानना है कि इस नियम से एक्सीडेट की वारदातों में कमी आएगी। 

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ट्रैफिक पुलिस को लोगों को जागरूक करने के निर्देश

योगी सरकार ने नियमों का सख्ती से पालन कराने के साथ ही ट्रैफिक पुलिस को स्कूलों और सड़कों पर नाबालिगों को ड्राइविंग न करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। 

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पकड़े गए तो 25 साल के होने पर ही बनेगा लाइसेंस

नाबालिग को यदि वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस 18 साल के बाद भी नहीं बन सकेगा। उसका ड्राइविंग लाइसेंस 25 साल की आयु होने के बाद ही बन सकेगा।

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