योगी राज में वाहन चलाते मिले नाबालिग तो खैर नहीं, ये है प्रावधान
Uttar Pradesh Jan 04 2024
Author: Yatish Srivastava Image Credits:social media
Hindi
नाबालिग चालकों पर सख्ती के लिए योगी सरकार के नियम
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नाबालिगों के ड्राइविंग करने पर रोक लगाने के लिए सख्त प्रावधान लागू कर दिए हैं।
Image credits: social media
Hindi
नाबालिग के वाहन चलाते पकड़े जाने पर गाड़ी मालिक पर गाज
यूपी में नाबालिग को यदि ड्राइविंग करते पकड़ा गया तो गाड़ी मालिक को अंजाम भुगतना पड़ेगा। नए नियम में कई सारे सख्त प्रावधान।
Image credits: social media
Hindi
नाबालिग के ड्राइविंग पर ये है प्रावधान
यदि कोई वाहन स्वामी किसी नाबालिग बालक या बालिका को वाहन चलाने के देता ह उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 3 साल की सजा का सख्त प्रावधान है।
Image credits: social media
Hindi
25 हजार रुपये का जुर्माना
नाबालिग को वाहन चलाने के लिए देने पर आरोपी गाड़ी मालिक पर सजा के साथ 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
Image credits: social media
Hindi
प्रदेश में बढ़ती दुर्घटनाओं के चलते उठाए ये कदम
प्रदेश में बढ़ रहीं एक्सीडेंट की घटनाओं को देखते हुए योगी सरकार ने यह कदम उठाए हैं। सरकार का मानना है कि इस नियम से एक्सीडेट की वारदातों में कमी आएगी।
Image credits: social media
Hindi
ट्रैफिक पुलिस को लोगों को जागरूक करने के निर्देश
योगी सरकार ने नियमों का सख्ती से पालन कराने के साथ ही ट्रैफिक पुलिस को स्कूलों और सड़कों पर नाबालिगों को ड्राइविंग न करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।
Image credits: social media
Hindi
पकड़े गए तो 25 साल के होने पर ही बनेगा लाइसेंस
नाबालिग को यदि वाहन चलाते हुए पकड़ा गया तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस 18 साल के बाद भी नहीं बन सकेगा। उसका ड्राइविंग लाइसेंस 25 साल की आयु होने के बाद ही बन सकेगा।