उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (UPCL) को अपटेल में तीन केस हारने के बाद 783 करोड़ रुपये का भुगतान करना पड़ेगा, जिसका सीधा असर उपभोक्ताओं पर होगा।
UPCL ने बिजली दरों में 25 पैसे प्रति यूनिट तक का अतिरिक्त भार जोड़ने की तैयारी की है। इससे आम उपभोक्ताओं के बिल में हर महीने बढ़ोतरी होगी।
विद्युत नियामक आयोग ने आदेश दिया है कि UPCL 11 किस्तों में निजी कंपनियों को 783 करोड़ रुपये चुकाए। यह राशि बिजली टैरिफ में जोड़ी जाएगी।
अप्रैल 2026 में नई बिजली दरें लागू होंगी। इसमें केसों के नुकसान की भरपाई उपभोक्ताओं से की जाएगी, जिससे हर वर्ग की जेब पर असर पड़ेगा।
रिपोर्ट के अनुसार, हर साल टैरिफ में बढ़ोतरी होती है। अब केस हारने के बाद भी जनता को ही भुगतान का बोझ उठाना पड़ेगा।
100 यूनिट तक ₹25, 200 यूनिट तक ₹50, 300 यूनिट तक ₹75, 400 यूनिट तक ₹100 और 500 यूनिट तक ₹125 तक का अतिरिक्त भार उपभोक्ताओं को देना पड़ सकता है।
जनता का कहना है कि UPCL की गलती का दंड उपभोक्ताओं को नहीं देना चाहिए। आयोग से मांग की गई है कि अतिरिक्त वसूली पर रोक लगाई जाए।
UPCL का पुराना पैटर्न यही रहा है — महंगी बिजली खरीद, लाइन लॉस या केस हारने पर नुकसान की भरपाई जनता के बिलों में जोड़ दी जाती है।
यह बढ़ोतरी दो साल तक लागू रह सकती है। यानी 2026 तक उपभोक्ताओं को 25 पैसे प्रति यूनिट का अतिरिक्त चार्ज देना पड़ सकता है।
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