एयरपोर्ट पर लोग अपने प्रियजन को विदा करते समय गले लगाते हैं। लेकिन अगर 3 मिनट से अधिक समय तक गले मिला तो मुश्किल हो सकती है। एयरपोर्ट ने हगिंग के लिए नियम तय कर दिया है।
एयरपोर्ट पर तीन मिनट से अधिक समय तक गले लगाया तो मुश्किल हो सकती। सिक्योरिटी आप पर कार्रवाई कर सकता।
न्यूजीलैंड के डुनेडिन शहर के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यह नियम बनाया गया है।
एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि अधिक भीड़ न लगे और सिक्योरिटी वजहों से यह नियम बनाया गया है।
एयरपोर्ट अथॉरिटी ने 3 मिनट से अधिक समय तक गले लगने पर जुर्माना का भी प्रावधान किया है।
एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि हग करने पर ऑक्सीटोसिन महज 20 सेकेंड में रिलीज होता है। इसके लिए भावनात्मक रूप से अनावश्यक समय न लें।