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अब गर्भपात गैर-कानूनी नहीं : मर्जी से करवा सकेंगी अबॉर्शन, जानें कहां

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गर्भपात को संवैधानिक अधिकार

फ्रांस दुनिया का पहला देश बन गया है, जहां महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार दिया गया है। वहां के संविधान में गर्भपात के अधिकार को शामिल कर लिया गया है।

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सरकार के कदम की तारीफ

फ्रांस की महिला अधिकार समूहों ने सरकार के इस कदम की तारीफ करते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताया, जबकि गर्भपात विरोधी समूहों ने इस कदम पर नाराजगी भी जाहिर की है।

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कैसे पास हुआ कानून

फ्रांस के संयुक्त सदन में गर्भपात के अधिकार से जुड़े विधेयक पर वोटिंग हुई। पक्ष में 780, विपक्ष में 72 वोट पड़े हैं। गर्भपात अधिकार कार्यकर्ता सेंट्रल पेरिस में जुटकर समर्थन किया।

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गर्भपात कानून पर फ्रांस संसद की प्रक्रिया

फ्रांस के संसद स्पीकर ने इस फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि 'मुझे संसद पर गर्व है, जिसने गर्भपात के अधिकार को मूल कानून में शामिल किया। हम ऐसा करने वाले पहले देश हैं।'

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फ्रांस के राष्ट्रपति ने क्या कहा

राष्‍ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इस पर खुशी जताते हुए कहा कि, 'हमने महिलाओं को गर्भपात का संवैधानिक अधिकार देने का वादा किया था और अब इसे पूरा कर दिया है।'

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फ्रांस में क्या है अबॉर्शन की स्थिति

फ्रांस की 80% आबादी गर्भपात के समर्थन में है। बाकी देशों की तुलना में फ्रांस में गर्भपात के अधिकारों को लेकर काफी जागरूकता है। पोल्स में भी 80 प्रतिशत लोगों ने इसका समर्थन किया है।

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फ्रांस पीएम का रिएक्शन

फ्रांस के प्रधानमंत्री गैब्रिएल अत्तल ने महिलाओं से कहा कि 'शरीर आपका है और इसके साथ क्या करना है, इसका फैसला कोई और नहीं करेगा।'

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फ्रांस में क्या होगा नया कानून

फ्रांस की संसद में पहले ही संविधान के अनुच्छेद 34 में संशोधन के लिए विधेयक को मंजूरी दी थी, ताकि महिलाओं को गर्भपात के अधिकार की गारंटी मिल सके।

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