दुबई के 10 अनोखे नियम: Kissing तो दूर हाथ पकड़ने से भी जा सकते हैं जेल
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दुबई के 10 अनोखे नियम: Kissing तो दूर हाथ पकड़ने से भी जा सकते हैं जेल

हनीमून मनाने वाले दुबई में रहें सावधान
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हनीमून मनाने वाले दुबई में रहें सावधान

दुबई में सार्वजनिक जगह पर प्यार दिखाना जेल की हवा खिला सकता है। यहां सबके सामने चुंबन लेना, हाथ पकड़ना या प्यार दिखाने के चलते गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके लिए जेल हो सकती है।

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17 साल से कम उम्र तो नहीं कर सकते सेक्स
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17 साल से कम उम्र तो नहीं कर सकते सेक्स

17 साल से कम उम्र है तो सहमति से भी सेक्स नहीं कर सकते। इसके लिए जेल हो सकती है। सेक्स सिर्फ पति-पत्नी के बीच होना चाहिए। विवाहेतर संबंध बनाने वालों को जेल जाना पड़ सकता है।

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बिना पूछे फोटो लिया तो हो सकते हैं गिरफ्तार
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बिना पूछे फोटो लिया तो हो सकते हैं गिरफ्तार

दुबई में किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उसकी फोटो लेने पर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। कुछ सरकारी और सैन्य इमारतों की तस्वीरें लेना भी अवैध है।

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महिलाओं के लिए कंधे और घुटने ढंकना अनिवार्य

दुबई में महिलाओं को ऐसे कपड़े पहनने होते हैं जो कंधे से लेकर घुटने तक को ढंके। समुद्र तटों या स्विमिंग पूल के बाहर स्विमवियर नहीं पहन सकते। क्रॉस-ड्रेसिंग नहीं कर सकते।

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पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाने-पीने पर रोक

दुबई में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खाने-पीने पर प्रतिबंध है। इसके लिए आप पर 100 यूएई दिरहम (2 हजार रुपए से अधिक) का जुर्माना लगाया जा सकता है।

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दुबई में शराब पीना है अवैध

सार्वजनिक रूप से शराब पीना या नशे में होना अवैध। घर या निजी पार्टियों के लिए शराब खरीदने के लिए लाइसेंस चाहिए। होटल बार, रेस्तरां और पब जैसे लाइसेंस प्राप्त जगह शराब पी सकते हैं।

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उम्र 18 साल से कम तो नहीं मिलेगा होटल में रूम

दुबई में अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है और आपके साथ कोई वयस्क नहीं है तो आप अकेले होटल में नहीं रुक सकते।

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जेबरा क्रॉसिंग पर ही पार करें सड़क

दुबई में चिह्नित पैदल यात्री और जेबरा क्रॉसिंग का इस्तेमाल किए बिना सड़क पार करना अवैध है।

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गाली देने पर जा सकते हैं जेल

दुबई में ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से गाली देना या असभ्य इशारे करना गैरकानूनी है। ऐसे "अश्लील कृत्यों" के लिए दोषी को जेल भेजा जा सकता है।

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समलैंगिक सेक्स है अवैध

दुबई में समलैंगिक सेक्स अवैध है। इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाए जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है।

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