गाजा में रहने वालों की मुसीबतें बढ़ सकती हैं। यहां 75 साल से काम कर रही UN एजेंसी UNRWA को इजराइल (Israel) बैन कर सकता है। इसे लेकर इजराइली संसद (नेसेट) में वोटिंग हुई।
इजराइली संसद में पेश इस कानून में UNRWA को इजराइली जमीन पर काम करने से रोकने का प्रावधान है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, यह कानून 92-10 से पारित हो गया है।
इस कानून के अनुसार, गाजा, वेस्ट बैंक, इजराइल के बाकी इलाकों में लोगों की मदद कर रही यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज (UNRWA) 3 महीने में काम रोकना होगा
UNRWA इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक और गाजा में लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थियों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, अन्य बुनियादी चीजों की मदद करता है। एजेंसी 25 लाख लोगों की मदद करती है।
इजराइल के इस कानून के पारित होने से UNRWA गाजा में काम नहीं कर पाएगी और वहां मानवीय संकट बढ़ सकती है। इस वक्त गाजा की पहले से ही हालत खराब है। खाना, पानी और दवाओं की भारी कमी है।
सोमवार को नेसेट में एक और बिल पर वोटिंग हुई। इसमें UNRWA को आतंकी संस्था घोषित कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था से संपर्क पर बैन लगा दिया है। कानून 87-9 से पारित हुआ।
इजराइल का आरोप है कि UNRWA के कर्मचारी हमास (Hamas) के साथ काम करते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमले में एजेंसी के 19 कर्मचारी भी थे। इसके सबूत भी हैं।
इजराइल के आरोपों के बाद संयुक्त राष्ट्र की जांच में दोषी पाए गए UNRWA के 9 स्टाफ को निकाल दिया गया था। अमेरिका-यूरोपीय संघ ने भी कुछ समय के लिए इस संस्था की फंडिंग रोक दी थी।
इस कानून के बाद इजराइली PM बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि गाजा में मानवीय सहायता जारी रहेंगी। लेकिन इजराइल में आतंकी घटनाओं में शामिल UNRWA कार्यकर्ताओं को कसूरवार ठहराना चाहिए।