सार

डोनाल्ड ट्रंप को पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स से जुड़े मामले में सजा का सामना करना पड़ रहा है। शपथ ग्रहण से 10 दिन पहले सजा सुनाई जाएगी। क्या यह उनके राष्ट्रपति बनने में बाधा बनेगा?

Donald Trump and Porn Star Stormy Daniel case: अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनावों में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की है। वह 20 जनवरी को राष्ट्रपति का पदभार संभालेंगे। लेकिन राष्ट्रपति बनने जा रहे डोनाल्ड ट्रंप का विवादों से नाता टूटने का नाम नहीं ले रहा है। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के 10 दिन पहले उनको पोर्नस्टार केस में सजा सुनाई जाएगी। यूएस जज ने पूर्व राष्ट्रपति को सजा देने की तारीख मुकर्रर कर दी है।

न्यूयार्क कोर्ट ने अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप की सजा की तारीख 10 जनवरी तय की है। यह उनके शपथ ग्रहण के दस दिन पहले की तारीख है।

क्या है पूरा मामला जिसमें फंसे राष्ट्रपति ट्रंप?

डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि 2016 में राष्ट्रपति चुनाव के पहले पोर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को hush money पेमेंट किए जाने के लिए उसे छुपाने के लिए 34 बार अपने खातों में हेरफेर किया गया था। उनके बिजनेस रिकॉर्ड में इस हेरफेर की पुष्टि हुई थी और कोर्ट ने उसके लिए ट्रंप को दोषी पाया था। ट्रंप ने यह पेमेंट पोर्न स्टार से अवैध संबंधों को छुपाने के लिए दिए थे। यह मामला राष्ट्रपति रहे ट्रंप के लिए काफी विवादित रहा। मई 2024 में कोर्ट ने उनको सजा सुनाने का निर्णय लिया था।

चार साल की सजा का प्रावधान

यह पहली बार है कि अमेरिका के किसी राष्ट्रपति को अपराधी ठहराया गया है। लॉ एक्सपर्ट्स की मानें तो ट्रंप को अधिकतम चार साल की सजा हो सकती है। हालांकि, अभियोजकों ने जेल की सजा की कोई सिफारिश नहीं की है।

आगे क्या होगा? क्या प्रेसिडेंट बनने में सजा आएगी आड़े?

हालांकि, राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव या पदभार संभालने को लेकर कोई असर नहीं पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। जज जुआन मर्चन ने संकेत दिया है कि ट्रंप को जेल नहीं भेजा जाएगा और उन्हें बिना शर्त रिहाई मिल सकती है। वह व्हाइट हाउस में अपराधी के रूप में एंट्री करने वाले पहले राष्ट्रपति होंगे। जज मर्चन ने कहा: कोर्ट का झुकाव किसी भी प्रकार की कारावास सजा देने का नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला

डोनाल्ड ट्रंप के वकीलों ने केस को रद्द करने के लिए कई दलीलें दी थीं। उन लोगों ने पिछले साल सुप्रीम कोर्ट का फैसला के बारे में भी बताया कि जो पूर्व राष्ट्रपतियों को कार्यकाल के दौरान किए गए आधिकारिक कृत्यों के लिए अभियोजन से सुरक्षा देता है। हालांकि, जज मर्चन ने इन दलीलों को खारिज कर दिया लेकिन उन्होंने यह कहा कि ट्रंप 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद अभियोजन से छूट प्राप्त कर लेंगे।

चुनाव में गड़बड़ी का भी लग चुका है आरोप

ट्रंप पर जॉर्जिया में 2020 के चुनाव नतीजों को पलटने की साजिश रचने का आरोप भी है। राष्ट्रपति बनने के बाद इस मामले पर भी रोक लग सकती है। इसके अलावा, उन्हें 2020 के चुनाव और गोपनीय दस्तावेजों के मामलों में भी आरोपों का सामना करना पड़ा था लेकिन राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान जस्टिस डिपार्टमेंट की पॉलिसी के तहत ये मामले बंद कर दिए गए। हालांकि, ट्रंप के खिलाफ चल रहे ये मामले उनके राष्ट्रपति बनने के बाद नए सिरे से कानूनी और राजनीतिक चुनौतियां खड़ी कर सकते हैं।

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