सार

ICC ने गाजा युद्ध में युद्ध अपराधों के आरोप में नेतन्याहू और हमास अधिकारियों पर गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। इस कदम से तनाव बढ़ सकता है, हालांकि वारंट का व्यावहारिक प्रभाव सीमित हो सकता है। नेतन्याहू और अमेरिका ने इस कदम की निंदा की है।

वर्ल्ड डेस्क।  अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने गुरुवार को इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उनके पूर्व रक्षा मंत्री और कई हमास अधिकारियों के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किए। उन पर गाजा में युद्ध और अक्टूबर 2023 के हमलों से उपजे युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों का आरोप लगाया, जिसने फिलिस्तीनी क्षेत्र में इजराइल के आक्रमण की शुरुआत की।

वारंट नेतन्याहू और अन्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वांछित व्यक्ति बनाते हैं, संभावित रूप से उनके अलगाव को बढ़ाते हैं और 13 महीने से चल रहे संघर्ष में युद्धविराम पर बातचीत के प्रयासों को जटिल बनाते हैं। हालांकि, वारंट का व्यावहारिक प्रभाव सीमित हो सकता है, क्योंकि न तो इजराइल और न ही उसका प्रमुख सहयोगी, संयुक्त राज्य अमेरिका, ICC का सदस्य है। इसके अतिरिक्त, नामित कुछ हमास अधिकारी संघर्ष के दौरान मारे गए हैं।

इजरायल ने ICC के वारंट को बताया अपमानजनक  

नेतन्याहू और अन्य इजराइली नेताओं ने ICC के मुख्य अभियोजक करीम खान के वारंट के अनुरोध को अपमानजनक और यहूदी-विरोधी बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस कदम की आलोचना की और हमास के खिलाफ खुद का बचाव करने के इजराइल के अधिकार के लिए समर्थन की पुष्टि की। हमास ने अभियोजक के कार्यों की निंदा की है।

तीन जजों के पैनल ने नेतन्याहू और उनके पूर्व रक्षा मंत्री योआव गैलेंट के खिलाफ वारंट जारी करने के अपने फैसले में लिखा, “यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि दोनों व्यक्तियों ने जानबूझकर गाजा में नागरिक आबादी को उनके अस्तित्व के लिए जरूरी वस्तुओं से वंचित किया। इसमें भोजन, पानी, दवा, चिकित्सा आपूर्ति, ईंधन और बिजली शामिल है।”

इजरायल के विदेश मंत्रालय ने दी थी ICC के अधिकार क्षेत्र को चुनौती

सितंबर में इजरायल के विदेश मंत्रालय ने ICC के अधिकार क्षेत्र को चुनौती दी थी। कहा था कि कोर्ट ने वारंट जारी करने से पहले इजरायल को आरोपों की स्वतंत्र रूप से जांच करने का अवसर नहीं दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ओरेन मार्मोरस्टीन ने एक्स पर लिखा, “इजरायल में मौजूद स्वतंत्र और सम्मानित कानूनी प्रणाली वाले किसी भी अन्य लोकतंत्र के साथ अभियोजक द्वारा इस तरह का पक्षपातपूर्ण व्यवहार नहीं किया गया है।”