सार
US Supreme Court ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की याचिका खारिज की। अब भारत को सौंपा जाएगा ये 'वांटेड आतंकी'। जानिए कैसे David Headley से जुड़ा है राणा और कब होगा extradition।
Tahawwur Rana Extradition India: 26/11 मुंबई आतंकी हमले (Mumbai Terror Attack) के आरोपी तहव्वुर राणा (Tahawwur Rana) को अब भारत लाने का रास्ता लगभग साफ होता दिख रहा है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को उसकी अंतिम अर्जी खारिज कर दी है जिसमें उसने भारत भेजे जाने पर रोक लगाने की मांग की थी।
दरअसल, तहव्वुर राणा ने फरवरी में सुप्रीम कोर्ट में इमजेंसी स्टे की मांग करते हुए अपील की थी। इस अपील को पहले जस्टिस एलेना कगन और फिर मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स के सामने रखा गया। लेकिन कोर्ट ने सोमवार एप्लीकेशन को लेने से मना कर दिया। अब राणा के भारत लाने में कोई कानूनी बाधा नहीं बची है।
कौन है तहव्वुर राणा?
64 वर्षीय राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है जो अमेरिका के शिकागो में रहता था। उसे 2011 में आतंकियों को मदद देने के आरोप में दोषी करार दिया गया था और 13 साल की सजा सुनाई गई थी। वह फिलहाल लॉस एंजिलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद है।
डेविड हेडली से कनेक्शन
तहव्वुर राणा की सबसे खतरनाक कड़ी पाकिस्तानी-अमेरिकी आतंकी डेविड कोलमैन हेडली (David Headley) से है, जो 26/11 हमले का मास्टरमाइंड था। हेडली ने मुंबई में हमले से पहले रेकी की थी और वह राणा की इमिग्रेशन फर्म का इस्तेमाल कर खुद को कर्मचारी बताकर भारत आया था।
अमेरिका में कब और क्यों हुआ दोष सिद्ध?
राणा को अमेरिका में डेनमार्क में आतंकी साजिश और लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba) को समर्थन देने के दो मामलों में दोषी पाया गया। भारत ने उसे 26/11 हमले के संबंध में भारत लाने की कोशिश 2020 से शुरू की थी।
ट्रंप ने दिया था संकेत
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल फरवरी में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा की थी कि तहव्वुर राणा को भारत को सौंपा जाएगा। ट्रंप ने कहा था कि वह वापस भेजा जाएगा ताकि भारत में कानून का सामना कर सके।