इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा के मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी है। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा करने के अधिकार की मांग करते हुए पांच हिंदू महिलाओं ने याचिका दायर की थी।
ज्ञानवापी (Gyanvapi Masjid) केस में वाराणसी की लोअर कोर्ट ने गुरुवार को अपने फैसले में साफ कर दिया कि मस्जिद के सर्वे के लिए कमिश्नर को नहीं बदला जाएगा। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा है कि सुबह 8 से 12 बजे तक सर्वे किया जाएगा।