पंचायत प्रतिनिधि की मौत होने पर नहीं मिलेगी सहायता राशि, जानें नए नियम
Apr 04 2022, 10:25 AM ISTप्रधान व पंचायत सदस्य की मौत पर पंचायत सचिव, प्रमुख व बीडीसी की मौत पर बीडीओ और जिला पंचायत अध्यक्ष व डीडीसी की मौत की दशा में एएमए द्वारा भी प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। डीपीआरओ शाश्वत आनंद सिंह बताते हैं कि आवेदन की डीपीआरओ स्तर पर जांच होगी। फिर जिलाधिकारी से स्वीकृति ली जाएगी। आवेदन निदेशालय भेजा जाएगा। सहायता राशि सीधे आश्रितों के खाते में जाएगी।