लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुई हिंसा के बाद आरोपियों की होर्डिंग्स लगाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने लखनऊ के डीएम और पुलिस कमिश्नर को तुरंत दंगाइयों के पोस्टर हटाने के निर्देश दिए हैं। इसके आलावा रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष इस मामले में 16 मार्च तक रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले की सुनवाई 16 मार्च को होगी।