
ऑटो डेस्क : सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी CCPA ने पैसेंजर की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए 5 ई-कॉमर्स कंपनियों को तुरंत सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप्स (Seat Belt Alarm Stopper Clips) बेचना बंद करने को कहा है। हाल ही में खबर आई थी कि ई-कॉमर्स साइट्स पर सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप्स की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। इसके लिए धड़ाधड़ ऑर्डर भी किए जा रहे थे। इसी को देखते हुए CCPA ने सख्ती दिखाते हुए Amazon, Flipkart, Snapdeal, Shopclues और Meesho को अपनी वेबसाइट्स से सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप्स को डीलिस्ट किए जाने का आदेश दिया है।
सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर बिक्री पर रोक क्यों
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने CCPA से इसको लेकर शिकायत की थी। इसके बाद इसकी जांच हुई और यह आदेश जारी किया गया है। सीसीपीए के इस आदेश के तहत अब कंपनियों को अपनी साइट्स से सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप्स को तत्काल प्रभाव से हटाना पड़ेगा।
धड़ल्ले से हो रही थी प्रोडक्ट्स की बिक्री
CCPA की जांच में पाया गया कि ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सिगरेट लाइटर, बॉटल ओपनर जैसे प्रोडक्ट्स के साथ सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर बेचे जा रहे थे। CCPA सभी सेलर से भी इसे रोकने को कहा है। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर ऐसे मैन्यूफैक्चरिंग यूनिट्स को बंद करने का आदेश भी दिया गया है। केंद्र की तरफ से पांचों ई-कॉमर्स साइट्स को आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में उन्हें कुल 13,118 सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप्स को डीलिस्ट करने को कहा गया है।
सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर से क्या नुकसान है
बता दें कि सीट बेल्ट अलार्ट क्लिप्स की वजह से मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम में काफी समस्याएं आती थी। इंश्योरेंस कंपनियां इस स्थिति में क्लेम देने से साफ इनकार कर सकती हैं। उनकी तरफ से ये तर्क दिया जा सकता है कि सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर क्लिप्स का इस्तेमाल नियम का उल्लघंन है।
सीट बेल्ट ना पहनने से मौत के आंकड़े
सड़क परिवहन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुतबिक, भारत में साल 2021 में सीट बेल्ट ना पहनने के चलते 16,000 लोगों की जान चली गई थी। इसमें 8,438 ड्राइवर और 7,959 पैसेंजर्स थे। 39,231 लोग सीट बेल्ट न पहनने से घायल भी हुई हैं। इनमें 16,416 ड्राइवर और 16,416 पैसेंजर थे।
इसे भी पढ़ें
बंद होने वाली हैं डीजल गाड़ियां ! सबसे पहले इस शहर में होगी बैन, जानें सबकुछ
दिल्ली वालों खुश हो जाओ ! शहर में फिर से दौड़ेगी ओला-रैपिडो बाइक टैक्सी लेकिन शर्तें लागू