मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे (MRTH) ने इन नए नियमों का ऐलान किया है। अब ड्राइविंग लाइसेंस प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर या ड्राइविंग स्कूल जाकर बनवा सकते है। ये नियम 1 जून से लागू होंगे।
ऑटो डेस्क. अगर आप दो पहिया या चौपहिया वाहन चलाते है, तो इसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस बनाना बेहद जरूरी है। पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए मशक्कत करनी पड़ती थी। लेकिन अब क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) में टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ड्राइविंग लाइसेंस प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर या ड्राइविंग स्कूल जाकर बनवा सकते है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे (MRTH) ने इन नए नियमों का ऐलान किया है। ये नियम 1 जून से लागू होंगे।
MRTH ने किया नए नियमों का ऐलान
ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MRTH) ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए तीन बड़े बदलाव किए गए है।
ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऐसे करें अप्लाय
अगर आप ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाय करना चाहते है, तो वह पुरानी प्रोसेस की तरह ही होगी। आवेदक मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर https://parivahan.gov.in/parivahan/ अप्लाई कर सकते हैं।
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