
ऑटो डेस्क : 26 जनवरी, 2023 को भारत में 74वां गणतंत्र दिवस (Republic Day 2023) मनाया जाएगा। इस दिन कुछ लोग अपनी गाड़ी पर तिरंगा झंडा लगाकर निकलते हैं। लेकिन क्या आप डालते हैं कि यह आपको मुसीबत में डाल सकता है। संविधान के अनुच्छेद 19 (Article 19) की बात करें तो हर नागरिक को तिरंगा झंडा फहराने का अधिकार है लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी में तिरंगा झंडा लगाकर चलते हैं तो फ्लैग कोड का उल्लंघन होता है और आपको 3 साल तक की जेल हो सकती है। गणतंत्र दिवस पर बाइक या कार में तिरंगा लगाकर निकल रहे हैं तो ये नियम पढ़ लें..
तीन साल की जेल और तगड़ा जुर्माना
फ्लैग कोड ऑफ इंडिया (Flag Code of India) के मुताबिक, गाड़ी की हुड पर ऊपर, किनारे या पीछे या गाड़ी के किसी भी सामान पर तिरंगा लपेटना भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अपमान माना जाता है। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। ऐसा करने वालों को तीन साल तक जेल की हवा खानी पड़ सकती है या कैद और जुर्माना दोनो लगाया जा सकता है। याद रखें झंडे की लंबाई और चौड़ाई दिए गए साइज के अनुसार ही होना चाहिए।
फ्लाइट-ट्रेन और नाव में भी तिरंगा लगाना गैर-कानूनी
बता दें कि यह निमय सिर्फ बाइक, कार या बाकी गाड़ियों के लिए ही नहीं बल्कि फ्लाइट, ट्रेन और नाव के लिए भी है। इनमें भी ऊपर, बगल या पीछे तिरंगा झंडा लगाना गैर-कानूनी है। ऐसी स्थिति में ऐसा करने वाले और कंपनी दोनों पर एक्शन लिया जा सकता है।
इन गाड़ियों पर लगा सकते हैं तिरंगा
भारत में कुछ ऐसे लोग भी हैं, जिनकी गाड़ी पर तिरंगा झंड़ा लगाने की अनुमति संविधान ने दी है। इनमें देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री और केंद्रीय उपमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, राज्य विधान परिषदों के सभापति, राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट के जज, विदेशों में नियुक्त भारतीय दूतावासों और कार्यालयों के अध्यक्ष शामिल हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के देश में फ्लाइट से सफर के दौरान इनके प्लेन में तिरंगा झंडा लगाया जा सकता है।
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