दिल्ली-एनसीआर में ट्रैफिक पुलिस यातायात नियमों को लेकर नए साल पर पहले से ही सख्त है। कई वाहनों पर कार्रवाई भी हो चुकी है। ऐसे में नए साल पर अगर नियमों का उल्लंघन करते कोई भी वाहन पाया जाता है तो उस पर तगड़ा जुर्माना लग सकता है।
ऑटो डेस्क : नए साल (New Year 2023) की शुरुआत हो गई है। आज से कई नए नियम लागू हो गए हैं। इसके साथ ही कुछ नियम पहले से लागू हैं, उन्हें और सख्ती से लागू कराया जा रहा है। ऑटो इंडस्ट्री में भी कई तरह के नियम लागू किए गए हैं। इन्हीं नियमों में से एक है High-security registration plates का नियम। इसकी डेडलाइन 31 दिसंबर, 2022 ही थी। अब इस नियम का पालन न करने वालों पर तगड़ा जुर्माना लगाया जा सकता है।
क्या है नया रूल
मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के मुताबिक, सभी तरह के टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर समेत सभी व्हीकल में HSRP और रंग-कोडित स्टिकर अनिवार्य है। इसकी डेडलाइन साल समाप्त होने के साथ ही खत्म हो गई है। नियमों के अनुसार, अगर किसी वाहन में HSRP और कलर-कोडेड स्टिकर नहीं लगा है तो पकड़े जाने पर 5,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।
हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट का खर्च
बता दें कि हाई-सिक्योरिटी नंबर प्लेट का खर्च ज्यादा नहीं है। टू-व्हीलर में इसकी कीतमत 365 रुपए है और फोर व्हीलर के लिए 600 रुपए से लेकर 1,100 रुपए तक तय की गई है। बता दें कि कई राज्यों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने की डेडलाइन 31 दिसंबर, 2022 ही थी। दिल्ली-एनसीआर में ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक नियमों को लेकर नए साल पर पहले से ही सख्त है। कई कार्रवाई भी हो चुकी है। ऐसे में नए साल पर अगर इस तरह की गलती मोटर ओनर करते हैं तो उन्हें तगड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट आखिर क्या है
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एक होलोग्राम स्टीकर है। इस पर उस व्हीकल के इंजन और चेसिस नंबर होते हैं। वाहन सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखकर इस प्लेट को बनाया गया है। इस पर प्रेशर मशीन से नंबर लिखा होता है। प्लेट पर एक तरह का पिन लिखा जाता है, जो आपके वाहन से कनेक्ट करता है। एक बार पिन आपके वाहन से प्लेट को पकड़ ले तो दोनों तरफ से लॉक हो जाएगा और इसे खोलना मुमकिन नहीं होता है।
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