सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के नए नियम में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का ट्रिप रजिस्ट्रेशन रखना भी अनिवार्य होगा। इस दौरान गाड़ी इस्तेमाल की पूरी डिटेल्स देनी होगी। जैसे- कार कितने किलोमीटर चलाई गई है, किस-किस ने उसे यूज किया है और अन्य जानकारियां..
ऑटो डेस्क : पुरानी कार (Used Car) खरीदने या बेचने का नियम बदल गया है। सरकार ने नियमों में बदलाव कर दिया है। अब अगर पुरानी कार खरीदने या बेचने जा रहे हैं तो इन नियमों (Used Car Buying Selling Rules) के तरह ही पूरी प्रॉसेस फॉलो करनी होगी। इस नियम से कई तरह के फायदे भी होने वाले हैं। दरअसल, कार खरीद के दौरान रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर, कार ओनर की जानकारी समेत थर्ड पार्टी नुकसान जैसी चीजों की जानकारी के लिए अब ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। आइए जानते हैं क्या है नया नियम..
अब सिर्फ रजिस्टर्ड डीलर ही बेच सकेंगे कार
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से पुराने नियम में बदलाव करते हुए अब डीलरों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। यह रजिस्ट्रेशन RTO में होगा। इसके बाद ही पुराने कार खरीद और बेच सकेंगे। इसका फायदा यह होगा कि अगर कोई भी यूज्ड गाड़ी बेच या खरदी रहा है तो धोखाधड़ी से पूरी तरह बच पाएंगे। मंत्रालय ने इसको लेकर केंद्रीय मोटर वाहन नियम में संशोधन भी कर दिया है।
नए नियमसे आपको क्या फायदा
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जब भी कोई कार बेचते हैं, तो उस दौरान डीलर खाली सेल लेटर पर साइन करा लेते हैं। इसके बाद कार को बेचने में कुछ समय लगता है लेकिन इस बीच कार इस्तेमाल कौन कर रहा है, इसकी जानकारी कार ओनर के पास नहीं होता है। नया नियम आने से डीलर सबसे पहले ऑनलाइन कार अपने नाम कराएगा, इसके बाद ही बेच सकेगा। ऐसे में कार ओनर की किसी तरह की जिम्मेदारी नहीं होगी।
इन नियमों की जानकारी भी रखें
नए नियम में जो और भी बदलाव किए गए हैं, उसके मुताबिक, अब जो गाड़ियां डीलर के कब्जे में उनके रजिस्ट्रेशन, फिटनेस सर्टिफिकेट, एनओसी और ट्रांसफर के लिए सीधे आवेदन कर सकेंगे। वहीं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का ट्रिप रजिस्ट्रेशन रखना भी अनिवार्य होगा। इस दौरान गाड़ी इस्तेमाल की पूरी डिटेल्स देनी होगी। जैसे- कार कितने किलोमीटर चलाई गई है, किस-किस ने उसे यूज किया है और भी अन्य जानकारियां।
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