बाइक चालक रहिए अलर्ट, अब सिर्फ हेल्मेट पहनना काफी नहीं, ये शर्तें नहीं मानी, तो ढीली करनी होगी जेब

केंद्र सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट-1998 में कुछ बदलाव किए हैं। नई शर्तों के तहत अब बाइक चलाते समय राइडर को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। खासकर, हेल्मेट पहनने और इसकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। 

Asianet News Hindi | Published : May 21, 2022 7:54 AM IST / Updated: May 21 2022, 01:39 PM IST

नई दिल्ली। ट्रैफिक नियम हमेशा आपकी बेहतरी के लिए होते हैं। ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना, बाइक चलाते वक्त अच्छी गुणवत्ता वाले मजबूत हेल्मेट पहनना और कार चलाते वक्त सीट बेल्ट बांधना हम सबकी जिम्मेदारी है और इसे जुर्माने के डर से नहीं बल्कि, अपनी और सामने वाले की सुरक्षा को देखते हुए पूरा करना चाहिए। 

बहरहाल, भारत में मोटर व्हीकल एक्ट में हाल ही में कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं। बदलाव के बाद इस एक्ट में कई और नियम सख्त किए गए हैं। हादसे और उसमें होने वाली मौतों से लोगों को बचाने के लिए भारत सरकार ने यह कदम उठाया है। सरकार ने 1998 मोटर व्हीकल एक्ट को अपडेट किया है। इसके तहत बाइक सवार को अब ड्राइव करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। आइए प्वाइंटर्स में समझते हैं कि एक्ट में क्या अपडेट हुए हैं। 

- नए बदलाव के तहत बाइक सवार ने अगर हेल्मेट नहीं पहना है और अगर पहना है, मगर बीआईएस मार्क यानी भारतीय मानक ब्यूरो के अंतर्गत नहीं है, तो उसे अपनी जेब ढीली करते हुए दो हजार रुपए जुर्माना भरना होगा।

- हेल्मेट अगर बाइक सवार ने पहना है, मगर उसका गले में बांधने वाला फीता खुला हुआ है, तो उसे मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194-डी के अनुसार एक हजार रुपए बतौर जुर्माना भरना होगा। 

- हेल्मेट टूटा-फूटा नहीं होना चाहिए। उसमें किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो टैफिक पुलिस आपको रास्ते में रोककर चालान काट सकती है। चालान राशि एक हजार रुपए तक हो सकती है। 

- कई नियम पहले की तरह हैं, मगर जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है, जैसे कि अगर आपने हेल्मेट पहना हुआ मगर रेड लाइट होने पर रूके नहीं तो भी आपको दो हजार रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। 

क्या होता है बीआईएस मार्क 

वैसे, खबर में भारतीय मानक ब्यूरो यानी बीआईएस पढ़कर आप उलझन में हैं तो हम आपको इसका आसान मतलब और इसका महत्व समझा देते हैं। बीआईएस एक सर्टिफिकेट होता है, जो हेल्मेट बनाने वाली कंपनी को दिया जाता है। हेल्मेट बनाने वाली कंपनी को कई परीक्षणों से गुजरना होता है। आप तक हेल्मेट पहुंचने से पहले कई बार उसकी सख्त टेस्टिंग होती है। उसमें खरा उतरने के बाद ही वह दुकान पर बिक्री के लिए पहुंचता है। करीब दो साल पहले ही बीआईएस मार्क वाले हेल्मेट अनिवार्य कर दिए गए थे। अब जो उसे नहीं पहन रहे, उन्हें इसका जुर्माना भरना होगा। वैसे, अनिवार्य होने के बाद यह नियम भी लागू कर दिया गया था कि अब से बिना बीआईएस मार्क वाले हेल्मेट नहीं बिकेंगे। 

हटके में खबरें और भी हैं..

नौकरी दिलाने के नाम पर जमीन अपने नाम लिखवा लेते थे लालू? 

कुत्ते और बंदर की जोड़ी पहुंची चिप्स चोरी करने, पैकेट टूटने से पहले आ गया मालिक! video में देखिए आगे का हाल 

मैकडॉनल्ड रेस्त्रां के मैनेजर ने कर्मचारियों के लिए निकाला अजब फरमान, यूजर्स बोले- हां.. हम भी ऐसा चाहते हैं

दुल्हन ने दूल्हे की जगह पुतले की शादी, वजह जानकर रह जाएंगे दंग, देखिए वायरल वीडियो

Share this article
click me!