Independence Day 2023 : कार-बाइक पर न लगाएं तिरंगा झंडा, वरना जा सकते हैं जेल

नेशनल फ्लैग फहराने को लेकर 2002 में इंडियन फ्लैग कोड बनाया गया था। इसमें झंडा फहराने को लेकर कुछ स्पेशल नियम बनाए गए थे। इन्हीं में से एक था कि गाड़ी पर झंडा लगाकर कौन चल सकता है और कौन नहीं?

ऑटो डेस्क : आजादी का पर्व स्वतंत्रता दिवस (Independence Day 2023) आने वाला है। हर कोई अपनी-अपनी तैयारियों में जुट गया है। मार्केट में तिरंगा झंडा बिकने लगा है। कुछ लोग कार या बाइक या किसी गाड़ी में तिरंगा (National Flag Rules On Car) लगाकर देशभक्ति दिखाते हैं। लेकिन आपका ये शौक आपको जेल की सैर करा सकता है। इसलिए अपनी कार-बाइक के लिए झंडा खरीद रहे हैं तो सावधान हो जाइए और नियम जान लीजिए...

कार-बाइक पर तिरंगा झंडा क्यों नहीं लगा सकते हैं

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इंडियन फ्लैग कोड (Indian Flag Code) के सेक्शन IX पारा 3.44 के अनुसार, हर कोई गाड़ी पर झंडा नहीं लगा सकता है। ऐसा करने का अधिकार सिर्फ कुछ स्पेशल लोगों को ही मिला है। अगर आप उनमें से नहीं है और गाड़ी पर तिरंगा लगा रखा है तो आपको भारी पड़ सकता है। नेशनल फ्लैग फहराने को लेकर 21 साल पहले 2002 में इंडियन फ्लैग कोड बनाया गया था। इसमें झंडा फहराने को लेकर कुछ स्पेशल नियम बनाए गए थे। इन्हीं में से एक था कि गाड़ी पर झंडा लगाकर कौन चल सकता है और कौन नहीं।

गाड़ी पर कौन लगा सकता है तिरंगा झंडा

राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट राज्यमंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर, मुख्यमंत्री, विधानसभा और विधान परिषद के स्पीकर और डिप्टी स्पीक, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI), सुप्रीम कोर्ट के जज, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, हाईकोर्ट के जज लगा सकते हैं। इनमें कुछ और लोग शामिल हैं। इन सभी के अलावा अगर किसी और ने अपनी कार, बाइक या किसी गाड़ी पर झंडा़ लगाया तो पुलिस उसका चालान काट सकती है और जेल भी भेज सकती है।

गाड़ी पर तिरंगा लगाने पर कितने साल की जेल

अगर कोई अपनी गाड़ी पर तिरंगा झंडा़ लगाकर चलता है तो उसे राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 (Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 ) के तहत 3 साल तक की जेल हो सकती है। जुर्माने का भी प्रावधान है।

तिरंगा झंडा फहराने को लेकर क्या नियम है

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