बच्चे को दी गाड़ी चलाने तो माता-पिता पर चलेगा मुकदमा, ड्रिंक करके driving करने पर लगेगी 15 हजार की चपत

 वाहन चलाते समय शराब का सेवन करते पाए जाने पर वाहन चालक को 2 साल की जेल और 15000 रुपए का भारी जुर्माना देने पड़ सकता है। नाबालिग द्वारा किए गए अपराध पर अभिभावक या वाहन के मालिक को दोषी माना जाएगा।

Asianet News Hindi | Published : Dec 30, 2021 9:12 AM IST / Updated: Dec 30 2021, 02:48 PM IST

ऑटो डेस्क। न्यू ईयर का जश्न मनाने की जल्दी में कहीं आप नियमों को दरकिनार ना करे दें, इससे आपको लंबी चपत लग सकती है। इसलिए आपको सचेत करने के लिए ये खबर हम लेकर आए हैं। नियमों को  नजरअंदाज करना आपके लिए भारी पड़ सकता है। नए साल पर ट्रैफिक नियमों को लेकर सख्ती बरती जाना तय किया गया है । कई नियमों का उल्लघंन करने पर आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। 

15000 की लगेगी चपत
वाहन चलाते समय नशा करना गंभीर अपराध है। यदि न्यू ईयर के जश्न में आपने ड्रिंक करने के बाद वाहन चलाया तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ट्रैफिक नियमों के मुताबिक गाड़ी चलाते समय शराब का सेवन करना गंभीर अपराध है। यदि पुलिस ने इस स्थिति में आपको पकड़ा तो  वाहन चालक को 2 साल की जेल और 15000 रुपए का तक का भारी जुर्माना देने पड़ सकता है। मोटर वाहन अधिनियम (motor vehicle act) की धारा 185 के अनुसार पहली बार ऐसा करने पर 10000 या 6 महीने की जेल हो सकती है। वहीं  दोबारा ऐसी गलती करते हुए पाए जाने पर 2 साल की जेल और 15000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। 

नाबालिग के खिलाफ चलेगा किशोर न्यायालय में मामला
ट्रैफिक रूल्स के मुताबिकनाबालिग द्वारा किए गए अपराध पर बच्चे के अभिभावक या जिसके नाम पर वाहन होगा वह दोषी माना जाएगा। अपराध की  प्रवृत्ति के हिसाब से दोशी को 3 साल की कैद और 25000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। वहीं नाबालिग पर जुबेनाइल कानूनके तहत अलग से मुकदमा चलााया जाएगा। इसके अलावा संबंधित वाहन का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा। ऐसे में अपने बच्चे को वाहन तलाने के लिए ना दें, वैध लायसेंस मिलने के बाद ही बच्चों को वाहन चलाने की परमिशन दें। इससे आप भी मुश्किल में पड़ सकते हैं।  

लाइसेंस रद्द नहीं किया जाएगा

इस साल  केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ट्रैफिक नियमों में कई बदलाव किए हैं। इन बदलाव के साथ वाहन चालकों को राहत भी गई है। दरअसल, अब ट्रैफिक के रूल्स तोड़ने पर गाड़ी चालकों का लाइसेंस रद्द नहीं होगा। मतलब ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस जब्त नहीं कर पाएगी। नए ट्रैफिक नियमों के अनिसार रूल्स तोड़ने पर सिर्फ जुर्माना लगाया जाएगा।

ये है पुराने नियम 
अभी तक संशोधित मोटर व्‍हीकल एक्‍ट लागू होने के बाद यातायात के कुछ नियम तोड़ने पर जुर्माने के अलावा ड्राइविंग लाइसेंस को तीन महीने के लिए इनबॉउंड करने का भी नियम है। इसका मतलब ये है कि अगर आपने ट्रैफिक रूल्स तोड़ा है तो ट्रैफिक पुलिस आपका लाइसेंस जब्‍त तक कर संबंधित यातायात कार्यालय में जमा करा देती थी। 3 महीने के बाद आपको आपका लाइसेंस वापस दिया जाता है।

दूसरे राज्य से आने-जाने वालों को होती है दिक्कत 
3 महीने तक लाइसेंस के जब्त होने की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत उन ड्राइवर्स को होती थी, जो किसी दूसरे स्टेट में जाकर जाने आनजाने में ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं। इस केस में पुलिस फाइन के साथ ड्राइवर का लाइसेंस उसी राज्य या फिर उसी शहर में इनबॉउंड कर लेती है। इसके बाद ड्राइवर को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही 3 महीने बाद उसी शहर में लाइसेंस लेने के लिए वापस भी जाना पड़ता है। ऐसे में अब उन ड्राइवर्स को जरूर राहत मिलेगी।
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